इस पोस्ट मे आपको Article 10 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 10 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 10 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 10 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।
Contents
Article 10 Of Indian Constitution In Hindi
अनुच्छेद 10- नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता
प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में से किसी के तहत भारत का नागरिक है, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, ऐसा नागरिक बना रहेगा।
कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद।
Article 10 In Hindi & English
Article 10- Continuance of the rights of citizenship
Every person who is a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen.
Parliament to regulate the right of citizenship by law.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।
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Anuched 10 Kya Hai
इस मसौदा अनुच्छेद ने स्पष्ट किया कि पूर्ववर्ती नागरिकता अनुच्छेदों के तहत नागरिक घोषित किए गए लोग संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन बने रहेंगे।
जबकि इस अनुच्छेद के आसपास कोई ठोस चर्चा नहीं हुई थी, एक सदस्य ने इस लेख को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया क्योंकि उनका मानना था कि यह अनावश्यक और बेमानी था, और यह कि मसौदा अनुच्छेद 6 (अनुच्छेद 11) इन उद्देश्यों के लिए पर्याप्त था।
मसौदा समिति के अध्यक्ष ने दोहराया कि नागरिकता पर अनुच्छेद प्रकृति में अस्थायी थे; व्यापक नागरिकता संहिता को अधिनियमित करने के लिए इसे भावी संसद पर छोड़ दिया जाना था।
12 अगस्त 1949 को सभा ने बिना किसी संशोधन के इस अनुच्छेद को स्वीकार कर लिया।
Final Words
तो आपको Article 10 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 10 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 10 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।