Article 106 In Hindi | Article 106 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 106 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 106 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 106 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 106 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 106 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 106 In Hindi

Anuched 106 – सदस्यों के वेतन और भत्ते
संसद के किसी भी सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो समय-समय पर संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं और जब तक उस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों पर भत्ते जैसा कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारतीय डोमिनियन विधायी प्रक्रिया के संविधान सभा के सदस्यों के मामले में लागू था।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 106 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 106 – Salaries and allowances of members
Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances, as may from time to time be determined by Parliament by law and, until provision in that in that respect, is so made, allowances at such rates and upon such conditions as were immediately before the commencement of this Constitution applicable in the case of members of the Constituent Assembly of the Dominion of India Legislative Procedure.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 106 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने एक संशोधन पेश किया जो विपक्ष के नेता को बिना कैबिनेट रैंक के मंत्री के समान वेतन प्रदान करेगा। यह संवैधानिक रूप से विपक्ष के नेता को मान्यता देगा और ‘संसदीय विपक्ष’ को बढ़ावा देगा जो लोकतंत्र की एक कड़ी है। इसके अलावा, संसदीय लोकतंत्र के रूप में केवल एक-पक्षीय सरकार को बढ़ावा देने के लिए स्थितियां नहीं बनाई जानी चाहिए।

संविधान में विपक्ष की एक स्पष्ट मान्यता एक पार्टी के प्रभुत्व को रोक देगी और सरकार की आलोचना करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करेगी। एक अन्य सदस्य ने इस संशोधन का समर्थन किया और विश्वास किया कि लोकतंत्र के प्रभावी संचालन के लिए विपक्ष के नेता की वैधानिक मान्यता महत्वपूर्ण होगी। इस संशोधन का कई सदस्यों ने विरोध किया।

यह बताया गया कि संविधान संसद को विपक्ष के नेता को वेतन देने से प्रतिबंधित नहीं करता है। भावी संसद को विपक्ष के नेता को भी वेतन और भत्ते तय करने का अधिकार दिया गया था। संविधान में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। एक अन्य सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद को सही ठहराया और कहा कि यह विपक्ष के नेता के वेतन को शामिल करने के लिए पर्याप्त ‘विस्तृत’ था। इसके अलावा, किसी अन्य संविधान ने विपक्ष के नेता के वेतन को अपने पाठ में एन्कोड नहीं किया था।

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Final Words

तो आपको Article 106 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 106 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 106 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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