Article 111 In Hindi | Article 111 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 111 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 111 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 111 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 111 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 111 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 111 In Hindi

Anuched 111 – विधेयकों पर स्वीकृति
जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और राष्ट्रपति या तो यह घोषणा करेगा कि वह विधेयक पर सहमति देता है, या वह उस पर से सहमति रोकता है, बशर्ते कि राष्ट्रपति, इसके बाद जितनी जल्दी हो सके, कर सकता है। किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो विधेयक को सदनों में इस अनुरोध के साथ लौटा दें कि वे विधेयक या उसके किसी निर्दिष्ट प्रावधान पर पुनर्विचार करेंगे और विशेष रूप से किसी विधेयक को पेश करने की वांछनीयता पर विचार करेंगे। ऐसे संशोधन जो वह अपने संदेश में सिफारिश कर सकते हैं, और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटाया जाता है, तो सदन उस पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे, और यदि विधेयक को सदनों द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है और राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति वित्तीय मामलों में प्रक्रियाओं से अनुमति नहीं रोकेंगे।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 111 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 111 – Assent to Bills
When a Bill has been passed by the Houses of Parliament, it shall be presented to the President, and the President shall declare either that he assents to the Bill, or that he withholds assent therefrom Provided that the President may, as soon as possible after the presentation to him of a Bill for assent, return the Bill if it is not a Money Bill to the Houses with a message requesting that they will reconsider the Bill or any specified provisions thereof and, in particular, will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message, and when a Bill is so returned, the Houses shall reconsider the Bill accordingly, and if the Bill is passed again by the Houses with or without amendment and presented to the President for assent, the President shall not withhold assent therefrom Procedures in Financial Matters.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 111 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – परंतुक में, मसौदा समिति के अध्यक्ष ने ‘छह सप्ताह से अधिक नहीं’ को ‘जल्द से जल्द’ से बदलने की मांग की। एक अन्य सदस्य ने राष्ट्रपति को विधेयक पर प्रतिक्रिया देने के लिए अधिक समय देने के लिए इस वाक्यांश को ‘जितनी जल्दी हो सके’ में और संशोधन करने के लिए तर्क दिया। किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेजे जाने के बाद, यदि राष्ट्रपति के सुझावों पर ध्यान नहीं दिया गया और संसद ने विधेयक को राष्ट्रपति के पास वापस भेज दिया तो क्या होगा?

एक सदस्य ने संसद द्वारा दूसरी बार भेजे जाने पर राष्ट्रपति के लिए सहमति देना अनिवार्य करने के लिए एक संशोधन पेश किया। एक अन्य सदस्य ने एक बहुत ही क्रांतिकारी सुझाव प्रस्तावित किया: यदि राष्ट्रपति ने सहमति देने से इनकार कर दिया, तो लोक सभा स्वतः ही भंग हो जाएगी और नए चुनाव कराए जाने थे।

यदि विघटन से पहले सत्ता में रहने वाले राजनीतिक दल ने फिर से सरकार बनाई, तो राष्ट्रपति इस्तीफा दे देंगे और बिल एक अधिनियम बन जाएगा। इस स्थिति को सुधारने के लिए सभा ने परंतुक में निम्नलिखित को सम्मिलित करने का निर्णय लिया: ‘और यदि विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के सदन द्वारा फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति को सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर से अनुमति नहीं रोकेंगे।’

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Final Words

तो आपको Article 111 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 111 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 111 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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