Article 115 In Hindi | Article 115 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 115 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 115 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 115 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 115 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 115 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 115 In Hindi

Anuched 115 – अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
Anuched 115(1) राष्ट्रपति करेंगे
(ए) यदि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए किसी विशेष सेवा के लिए खर्च किए जाने के लिए अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए किसी कानून द्वारा अधिकृत राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या जब वर्तमान में आवश्यकता उत्पन्न होती है उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में विचार नहीं की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय के लिए वित्तीय वर्ष, या
(बी) यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक राशि खर्च की गई है और उस वर्ष के लिए, संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक अन्य विवरण रखा जाना है जिसमें उस व्यय की अनुमानित राशि को दर्शाया गया है या लोक सभा में इस तरह की अतिरिक्त मांग, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत करने का कारण।

Anuched 115(2) अनुच्छेद 112, 113 और 114 के प्रावधान ऐसे किसी भी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में और ऐसे व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने वाले किसी कानून के संबंध में भी प्रभावी होंगे या ऐसी मांग के संबंध में अनुदान जो वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें उल्लिखित व्यय के संबंध में प्रभावी है या अनुदान की मांग और भारत की संचित निधि से धन के विनियोग के प्राधिकरण के लिए बनाए जाने वाले कानून ऐसे खर्च या अनुदान को पूरा करने के लिए।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 115 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 115 – Supplementary, additional or excess grants
Article 115(1) The President shall
(a) If the amount authorised by any law made in accordance with the provisions of article 114 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purposes of that year or when a need has arisenduring the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year, or
(b) if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service and for that year, cause to be laid before both the Houses of Parliament another statement showing the estimated amount of that expenditure or cause to be presented to the House of the People a demand for such excess, as the case may be.

Article 115(2) The provisions of articles 112, 113 and 114 shall have effect in relation to any such statement and expenditure or demand and also to any law to be made authorizing the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet such expenditure or the grant in respect of such demand as they have effect in relation to the annual financial statement and the expenditure mentioned therein or to a demand for a grant and the law to be made for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet such expenditure or grant.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 115 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य इस संशोधन से आश्वस्त नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि ऐसे अनुदानों का कार्यपालिका द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके बजाय उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अनुपूरक, अतिरिक्त, या अतिरिक्त धनराशि केवल संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन से ही दी जा सकती है।

मसौदा समिति के अध्यक्ष ने इस संशोधन का बचाव किया: इस तरह के अनुदान कार्यपालिका के सुचारू कामकाज के लिए आवश्यक थे, खासकर आपातकालीन परिस्थितियों में। एक अन्य सदस्य ने तर्क दिया कि यह संशोधन मसौदे के अनुच्छेद 94(3) (अनुच्छेद 114) के साथ असंगत था, जिसमें कहा गया था कि कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा भारत की संचित निधि से कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता है।

इसलिए, ड्राफ्ट अनुच्छेद 95 के तहत फंड से किसी भी पैसे की निकासी संविधान और प्रासंगिक विनियोग अधिनियम दोनों का उल्लंघन होगा। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने नोट किया कि मसौदा अनुच्छेद 95 ने राष्ट्रपति को संसद के समक्ष खर्च के अनुमान पेश करने के लिए अधिकृत किया है, जहां आवश्यक हो, मसौदा अनुच्छेद 94 द्वारा परिकल्पित परिस्थितियों के अलावा। उन्होंने आगे समेकित निधि से एक आकस्मिक निधि के निर्माण का प्रस्ताव दिया। भारत की। विनियोग अधिनियम का उल्लंघन किए बिना किसी आपात स्थिति में कार्यपालक द्वारा आकस्मिक निधि तक पहुँचा जा सकता है।

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Final Words

तो आपको Article 115 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 115 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 115 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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