Article 116 In Hindi | Article 116 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 116 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 116 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 116 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 116 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 116 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 116 In Hindi

Anuched 116 – लेखे पर वोट, क्रेडिट के वोट और असाधारण अनुदान
Anuched 116(1)
इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, लोक सभा के पास शक्ति होगी
(ए) किसी भी वित्तीय वर्ष के एक हिस्से के लिए अनुमानित व्यय के संबंध में अग्रिम में कोई अनुदान देने के लिए, इस तरह के अनुदान के मतदान के लिए अनुच्छेद 113 में निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने और कानून के प्रावधानों के अनुसार कानून पारित करने के लिए लंबित है उस व्यय के संबंध में अनुच्छेद 114;
(बी) भारत के स्रोतों पर एक अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए अनुदान देने के लिए जब सेवा की परिमाण या अनिश्चित प्रकृति के कारण मांग आमतौर पर वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए विवरण के साथ खड़ी नहीं हो सकती है;
(सी) एक असाधारण अनुदान देने के लिए जो किसी भी वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवा का हिस्सा नहीं है; और संसद को भारत की संचित निधि से उन प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए उक्त अनुदान दिए गए हैं, धन की निकासी के लिए कानून द्वारा अधिकृत करने की शक्ति होगी।

Anuched 116(2) अनुच्छेद 113 और 114 के प्रावधान खंड (1) के तहत किसी भी अनुदान के संबंध में और उस खंड के तहत बनाई जाने वाली किसी भी कानून के संबंध में प्रभावी होंगे क्योंकि वे अनुदान के संबंध में अनुदान के संबंध में प्रभावी हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण में उल्लिखित किसी भी व्यय और ऐसे व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोग के प्राधिकरण के लिए बनाए जाने वाले कानून।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 116 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 116 – Votes on account, votes of credit and exceptional grants
Article 116(1)
Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Chapter, the House of the People shall have power
(a) to make any grant in advance in respect of the estimated expenditure for a part of any financial year pending the completion of the procedure prescribed in article 113 for the voting of such grant and the passing of the law in accordance with the provisions of article 114 in relation to that expenditure;
(b) to make a grant for meeting an unexpected demand upon there sources of India when on account of the magnitude or the indefinite character of the service the demand cannot be stand with the details ordinarily given in an annual financial statement;
(c) to make an exceptional grant which forms no part of the current service of any financial year; and Parliament shall have power to authorise by law the withdrawal of moneys from the Consolidated Fund of India for the purposes for which the said grants are made.

Article 116(2) The provisions of articles 113 and 114 shall have effect in relation to the making of any grant under clause ( 1 ) and to any law to be made under that clause as they have effect in relation to the making of a grant with regard to any expenditure mentioned in the annual financial statement and the law to be made for the authorisation of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet such expenditure.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 116 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – संशोधन ने स्पष्ट रूप से लोगों के सदन को खाते में वोट, क्रेडिट पर वोट, और असाधारण अनुदान के संबंध में कुछ शक्तियां प्रदान कीं, जिसमें भारत की संचित निधि से इन अनुदानों के लिए धन निकालने की शक्ति शामिल है। एक सदस्य ने तर्क दिया कि संशोधन का उप-खंड (सी) दोषपूर्ण था क्योंकि इसने लोगों के सदन को भारत की संचित निधि से धन की निकासी को “कानून द्वारा अधिकृत” करने की अनुमति दी थी। उन्होंने नोट किया कि संविधान ने केवल लोगों के सदन को निकासी को अधिकृत करने की अनुमति नहीं दी – ऐसी शक्ति संसद के पास निहित है।

‘हाउस ऑफ द पीपल’ को ‘संसद’ से बदलने के उनके सुझाव को ड्राफ्टिंग कमेटी ने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। एक अन्य सदस्य ने तर्क दिया कि संशोधन के खंड (2) के लिए हाउस ऑफ द पीपल को ड्राफ्ट अनुच्छेद 93 और 94 (अनुच्छेद 113 और 114) में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यह एक अनावश्यक प्रक्रियात्मक बोझ था। जवाब में, एक सदस्य ने स्पष्ट किया कि इस मसौदा अनुच्छेद ने संसद को ‘इन अनुच्छेदों में उल्लिखित कठोर प्रावधानों का पालन करने या उनमें बदलाव करने’ की छूट दी है।

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Final Words

तो आपको Article 116 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 116 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 116 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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