Article 117 In Hindi | Article 117 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 117 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 117 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 117 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 117 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 117 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 117 In Hindi

Anuched 117 – वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान
(1) अनुच्छेद 110 के खंड (1) के उप खंड (ए) से (एफ) में निर्दिष्ट किसी भी मामले के लिए प्रावधान करने वाला कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश और एक विधेयक बनाने के अलावा पेश या पेश नहीं किया जाएगा। इस तरह के प्रावधान को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा: बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी भी कर को कम करने या समाप्त करने का प्रावधान करने वाले संशोधन को स्थानांतरित करने के लिए किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) किसी विधेयक या संशोधन को केवल इस कारण से पूर्वोक्त मामलों में से किसी के लिए प्रावधान करने वाला नहीं माना जाएगा कि यह जुर्माना या अन्य आर्थिक दंड लगाने के लिए, या लाइसेंस के लिए शुल्क की मांग या भुगतान या सेवाओं के लिए शुल्क के लिए प्रदान करता है। प्रदान किया गया है, या इस कारण से कि यह स्थानीय उद्देश्यों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा किसी भी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन का प्रावधान करता है।

(3) एक विधेयक, यदि अधिनियमित और संचालन में लाया जाता है, तो भारत की संचित निधि से व्यय शामिल होगा, संसद के किसी भी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति ने उस सदन को विधेयक प्रक्रिया पर विचार करने की सिफारिश नहीं की है।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 117 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 117 – Special provisions as to financial Bills
(1) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub clauses (a) to (f) of clause ( 1 ) of article 110 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the President and a Bill making such provision shall not be introduced in the Council of States: Provided that no recommendation shall be required under this clause for the moving of an amendment making provision for the reduction or abolition of any tax.

(2) A Bill or amendment shall not be deemed to make provision for any of the matters aforesaid by reason only that it provides for the imposition of fines or other pecuniary penalties, or for the demand or payment of fees for licences or fees for services rendered, or by reason that it provides for the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax by any local authority or body for local purposes.

(3) A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the consolidated Fund of India shall not be passed by either House of Parliament unless the President has recommended to that House the consideration of the Bill Procedure Generally.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 117 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने प्रस्तावित किया कि भारत के क्षेत्र के बाहर युद्ध जैसे कार्यों में कोई पैसा खर्च करने से सरकार को रोकने के लिए मसौदा अनुच्छेद के खंड 3 में संशोधन किया जाना चाहिए। इसकी अनुमति तभी दी जा सकती है जब राष्ट्रपति ने लिखित रूप में अपने कारण बताते हुए संसद से प्राधिकरण की मांग की हो।

उन्होंने तर्क दिया कि इससे राज्य की खुद की रक्षा करने की क्षमता में बाधा नहीं आएगी, बल्कि यह युद्धों पर सरकार के निरंकुश खर्च पर एक नियंत्रण के रूप में कार्य करेगा। जवाब में, यह तर्क दिया गया था कि यह संशोधन राष्ट्र की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करने में कार्यपालिका की शक्ति को सीमित कर देगा। एक अन्य सदस्य ने मसौदा लेख के खंड 3 को हटाने का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने तर्क दिया कि इस खंड की कड़ाई से व्याख्या की जा सकती है कि कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर नहीं, क्योंकि प्रत्येक विधेयक के लिए कुछ सरकारी खर्च की आवश्यकता होगी। जवाब में, एक सदस्य ने यह स्पष्ट करने के लिए खंड 3 में संशोधन का प्रस्ताव रखा कि यह केवल वहीं लागू होगा जहां भारत की संचित निधि से धन की मांग की गई थी।

अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद

Article 116 In Hindi
Article 107 In Hindi
Article 108 In Hindi
Anuched 109 Hindi Me
Article 110 In Hindi
Article 111 In Hindi
Anuched 112 Hindi Me
Article 113 In Hindi
Article 114 In Hindi
Article 115 In Hindi

Final Words

तो आपको Article 117 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 117 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 117 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

Leave a Comment