Article 118 In Hindi | Article 118 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 118 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 118 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 118 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 118 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 118 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 118 In Hindi

Anuched 118 – प्रक्रिया के नियम
Anuched 118(1)
संसद का प्रत्येक सदन इस संविधान के प्रावधानों, इसकी प्रक्रिया और अपने कार्य के संचालन के अधीन विनियमों के लिए नियम बना सकता है।
Anuched 118(2) जब तक खंड (1) के तहत नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के विधानमंडल के संबंध में संसद के संबंध में ऐसे संशोधनों के अधीन प्रभावी होंगे। और राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, द्वारा उसमें किए गए अनुकूलन।

Anuched 118(3) राष्ट्रपति, राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और लोक सभा के अध्यक्ष के परामर्श के बाद, दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों और संचार के संबंध में प्रक्रिया के बारे में नियम बना सकते हैं।
Anuched 118(4) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोक सभा का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति जो खंड (3) के तहत बनाए गए प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, अध्यक्षता करेगा।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 118 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 118 – Rules of procedure
Article 118(1)
Each House of Parliament may make rules for regulations, subject to the provisions of this Constitution, its procedure and the conduct of its business.

Article 118(2) Until rules are made under clause ( 1 ), the rules of procedure and standing orders in force immediately before the commencement of this Constitution with respect to the Legislature of the Dominion of India shall have effect in relation to Parliament subject to such modifications and adaptations as may be made therein by the Chairman of the Council of States or the Speaker of the House of the People, as the case may be.

Article 118(3) The President, after consultation with the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, may make rules as to the procedure with respect to joint sittings of, and communications between, the two Houses.

Article 118(4) At a joint sitting of the two Houses the Speaker of the House of the People, or in his absence such person as may be determined by rules of procedure made under clause ( 3 ), shall preside.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 118 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने प्रस्तावित किया कि मसौदा अनुच्छेद के खंड (4) में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की स्थिति में राज्य परिषद के अध्यक्ष को संसद की संयुक्त बैठक का नेतृत्व करने की अनुमति होनी चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि राष्ट्रपति द्वारा राज्यों की परिषद के अध्यक्ष के परामर्श से प्रक्रिया के नियम बनाए गए थे, बाद वाले को अपने नाम का प्रस्ताव करना मुश्किल और शर्मनाक होगा।

इसलिए, भले ही अध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे, लेकिन स्पष्ट प्रावधान के बिना उनके ऐसा करने की संभावना नहीं होगी। कई अन्य सदस्यों ने जवाब दिया कि चूंकि सभापति भारत के उपराष्ट्रपति भी थे, इसलिए संशोधन अत्यधिक अनुचित था क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उपराष्ट्रपति को अध्यक्ष के नीचे रखा गया है।

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Final Words

तो आपको Article 118 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 118 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 118 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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