Article 125 In Hindi | Article 125 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 125 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 125 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 125 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 125 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 125 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 125 In Hindi

Anuched 125 – न्यायाधीशों का वेतन, आदि
Anuched 125(1)
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन का भुगतान किया जाएगा जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और जब तक कि इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे वेतन का भुगतान किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

Anuched 125(2) प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों और अनुपस्थिति की छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का हकदार होगा जो समय-समय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किए जा सकते हैं और जब तक ऐसा निर्धारित नहीं किया जाता है, ऐसे विशेषाधिकारों के लिए, दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट भत्ते और अधिकार: बशर्ते कि न तो विशेषाधिकार और न ही किसी न्यायाधीश के भत्ते और न ही अनुपस्थिति की छुट्टी या पेंशन के संबंध में उनके अधिकारों में उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए परिवर्तन किया जाएगा।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 125 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 125 – Salaries, etc, of Judges
Article 125(1)
There shall be paid to the Judges of the Supreme Court such salaries as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries as are specified in the Second Schedule.

Article 125(2) Every Judge shall be entitled to such privileges and allowances and to such rights in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by or under law made by Parliament and, until so determined, to such privileges, allowances and rights as are specified in the Second Schedule: Provided that neither the privileges nor the allowances of a Judge nor his rights in respect of leave of absence or pension shall be varied to his disadvantage after his appointment.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 125 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – उन्होंने तर्क दिया कि मसौदा अनुच्छेद, जैसा कि यह खड़ा था, संसद को सर्वोच्च न्यायालय के भावी न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन को कम करने की अनुमति देता है। जैसा कि बेंच के लिए प्रतिभाशाली कानूनी दिमागों को आकर्षित करने के लिए उच्च वेतन आवश्यक थे, वह संसद को वेतन कम करने से रोकना चाहते थे, और इस तरह से उनकी पेंशन, उस स्तर से नीचे, जिस पर संघीय न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों को मुआवजा दिया गया था।

मसौदा समिति के अध्यक्ष ने जवाब दिया कि इस संशोधन ने माना है कि वर्तमान संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों को समान वेतन प्राप्त होता रहेगा। ऐसा निर्णय करना मसौदा समिति के दायरे से बाहर था, जिसे इसके बजाय संसद पर छोड़ दिया जाता था; जैसे, संशोधन समय से पहले था।

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Final Words

तो आपको Article 125 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 125 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 125 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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