इस पोस्ट मे आपको Article 126 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 126 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 126 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 126 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।
Contents
Article 126 In Hindi
Anuched 126 – कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब मुख्य न्यायाधीश, कारण या अनुपस्थिति या अन्यथा, अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो कार्यालय के कर्तव्यों का पालन अन्य न्यायाधीशों में से एक द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति के रूप में न्यायालय इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकता है।
Article 126 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 126 – Appointment of acting Chief Justice
When the office of Chief Justice of India is vacant or when the Chief Justice is, by reason or absence or otherwise, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other Judges of the Court as the President may appoint for the purpose.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 126 Kya Hai
वाद-विवाद संक्षेप – कोई वाद विवाद नहीं।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
तो आपको Article 126 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 126 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 126 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।