Article 127 In Hindi | Article 127 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 127 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 127 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 127 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 127 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 127 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 127 In Hindi

Anuched 127 – तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
Anuched 127(1)
यदि किसी भी समय न्यायालय के किसी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और परामर्श के बाद कर सकते हैं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायालय की बैठकों में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में, ऐसी अवधि के लिए, जो आवश्यक हो, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए विधिवत रूप से योग्य होने के लिए लिखित रूप में अनुरोध करें। सर्वोच्च न्यायालय को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया जाना है।

Anuched 127(2) न्यायाधीश का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने कार्यालय के अन्य कर्तव्यों की प्राथमिकता में, सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उस समय और उस अवधि के लिए, जिसके लिए उसकी उपस्थिति की आवश्यकता है, और जबकि इसलिए उपस्थित होने पर उसके पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे और वह कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 127 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 127 – Appointment of ad hoc Judges
Article 127(1)
If at any time there should not be a quorum of the Judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the Court, the Chief Justice of India may, with the previous consent of the President and after consultation with the Chief Justice of the High Court concerned, request in writing the attendance at the sittings of the Court, as an ad hoc Judge, for such period as may be necessary, of a Judge of a High Court duly qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court to be designated by the Chief Justice of India.

Article 127(2) It shall be the duty of the Judge who has been so designated, in priority to other duties of his office, to attend the sittings of the Supreme Court at the time and for the period for which his attendance is required, and while so attending he shall have all the jurisdiction, powers and privileges, and shall discharge the duties, of a Judge of the Supreme Court.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 127 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने प्रस्तावित किया कि खंड (1) में यह निर्धारित करने के लिए संशोधन किया जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है, जब वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की साधारण नियुक्ति के लिए आवश्यक मसौदा अनुच्छेद 103 (अनुच्छेद 124) के तहत मानदंडों को पूरा करते हैं। एक अन्य सदस्य ने खंड (1) में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ सेवा देने के लिए एक न्यायाधीश से अनुरोध करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता थी।

उन्होंने तर्क दिया कि कार्यपालिका के किसी भी इनपुट के बिना तदर्थ आधार पर न्यायाधीश की नियुक्ति करना अनुचित था, विशेष रूप से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों के रूप में। संशोधनों को मसौदा समिति के अध्यक्ष द्वारा सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया था, और बिना बहस के विधानसभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। संशोधित मसौदा अनुच्छेद 27 मई 1949 को अंगीकृत किया गया था।

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Final Words

तो आपको Article 127 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 127 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 127 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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