Article 128 In Hindi | Article 128 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 128 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 128 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 128 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 128 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 128 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 128 In Hindi

Anuched 128 – उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए भी, भारत के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, किसी ऐसे व्यक्ति से अनुरोध कर सकते हैं जिसने सर्वोच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण किया हो या जिसने पद धारण किया हो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए विधिवत रूप से योग्य है, और इस तरह से अनुरोध किया गया प्रत्येक व्यक्ति, इस तरह बैठे और अभिनय करते हुए, इस तरह के हकदार होगा भत्ते जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित कर सकता है और उसके पास उस न्यायालय के न्यायाधीश के सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और विशेषाधिकार हैं, लेकिन अन्यथा नहीं समझा जाएगा: बशर्ते कि इस लेख में किसी भी चीज को पूर्वोक्त ऐसे किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं समझी जाएगी बैठने और उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए जब तक कि वह ऐसा करने के लिए सहमति न दे।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 128 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 128 – Attendance of retired Judges at sittings of the Supreme Court
Notwithstanding anything in this chapter, the Chief Justice of India may at any time, with the previous consent of the president, request any person who has held the office of a Judge of the Supreme Court or of the Federal Court or who has held the office of a Judge of a High Court and is duly qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court to sit and act as a Judge of the Supreme Court, and every such person so requested shall, while so sitting and acting, be entitled to such allowances as the President may by order determine and have all the jurisdiction, powers and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be, a Judge of that Court: Provided that nothing in this article shall be deemed to require any such person as aforesaid to sit and act as a Judge of that Court unless he consents so to do.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 128 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदे अनुच्छेद 107 (अनुच्छेद 128) पर 27 मई 1949 को बहस हुई। इसने सर्वोच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को निर्धारित प्रक्रिया के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में बैठने के लिए अधिकृत किया। एक सदस्य ने प्रस्तावित किया कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में बैठने का अनुरोध करने से पहले मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता के लिए प्रावधान में संशोधन किया जाना चाहिए। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने इस संशोधन के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की।

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Final Words

तो आपको Article 128 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 128 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 128 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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