Article 130 In Hindi | Article 130 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 130 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 130 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 130 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 130 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 130 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 130 In Hindi

Anuched 130 – सुप्रीम कोर्ट की सीट
सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा, जैसा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, समय-समय पर, नियुक्त करें।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 130 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 130 – Seat of Supreme Court
The Supreme Court shall sit in Delhi or in such other place or places, as the Chief Justice of India may, with the approval of the President, from time to time, appoint.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 130 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा अनुच्छेद 108-ए (अनुच्छेद 130) के सम्मिलन पर 27 मई 1949 को बहस हुई थी। इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठेगा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के पास इसे बदलने की शक्ति होगी। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने दिल्ली को सीट के रूप में निर्दिष्ट करने की आवश्यकता को उचित ठहराया, यह कहते हुए कि सभी अदालतों के लिए एक परिभाषित सीट होना आवश्यक है ताकि वादियों को पता चल सके कि अदालत में कहां जाना है।

इसके अलावा, चूंकि बहस के दौरान दिल्ली राजधानी थी, इसलिए यह सर्वोच्च न्यायालय की सीट होने के लिए सबसे उपयुक्त शहर था; यदि भविष्य में राजधानी बदली गई, तो मसौदा अनुच्छेद की भाषा इतनी लचीली थी कि बिना संवैधानिक संशोधन के सुप्रीम कोर्ट की सीट बदल सकती थी। एक सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दो अलग-अलग संशोधन पेश किए (यहां और यहां)।

उन्होंने तर्क दिया कि खंड की भाषा अस्पष्ट थी, और इसकी व्याख्या मुख्य न्यायाधीश द्वारा चयनित ‘अन्य स्थानों या स्थानों’ की सूची से दिल्ली को बाहर करने के लिए की जा सकती है। इसलिए, यदि मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के कार्यभार में वृद्धि के कारण सर्किट कोर्ट बनाने का फैसला किया है, तो उन्हें ड्राफ्ट आर्टिकल की भाषा से ऐसा करने से रोका जाएगा। जवाब में, एक सदस्य ने कहा कि मसौदा अनुच्छेद की भाषा पर्याप्त स्पष्ट थी, और सदस्य द्वारा किया गया संशोधन अनावश्यक रूप से जटिल था।

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Final Words

तो आपको Article 130 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 130 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 130 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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