Article 134 In Hindi | Article 134 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 134 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 134 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 134 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 134 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 134 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 134 In Hindi

Anuched 134 – आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता
(1) यदि उच्च न्यायालय ने अपील पर किसी आरोपी व्यक्ति को बरी करने के आदेश को उलट दिया है और सजा सुनाई है, तो भारत के क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में किसी भी निर्णय, अंतिम आदेश या सजा से सर्वोच्च न्यायालय में अपील होगी। उसे मौत के घाट; या अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले की सुनवाई के लिए स्वयं को वापस ले लिया है और इस तरह के मुकदमे में आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया है और उसे मौत की सजा सुनाई है; या
(सी) अनुच्छेद 134 ए के तहत प्रमाणित करता है कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त है: बशर्ते कि उप खंड (सी) के तहत अपील ऐसे प्रावधानों के अधीन होगी जो उस संबंध में खंड (1) के तहत किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 145 और ऐसी शर्तों के लिए जो उच्च न्यायालय स्थापित या आवश्यकता कर सकता है।
(2) संसद, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की आपराधिक कार्यवाही में किसी निर्णय, अंतिम आदेश या दंडादेश की अपीलों पर विचार करने और उनकी सुनवाई करने के लिए कानून द्वारा कोई और शक्तियाँ प्रदान कर सकती है, जो ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन हो सकती हैं। ऐसे कानून में निर्दिष्ट।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 134 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 134 – Appellate jurisdiction of Supreme Court in regard to criminal matters
Article 134(1)
An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of a High Court in the territory of India if the High Court has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him to death; or has withdrawn for trial before itself any case from any court subordinate to its authority and has in such trial convicted the accused person and sentenced him to death; or
(c) certifies under Article 134A that the case is a fit one for appeal to the Supreme Court: Provided that an appeal under sub clause (c) shall lie subject to such provisions as may be made in that behalf under clause ( 1 ) of Article 145 and to such conditions as the High Court may establish or require.
Article 134(2) Parliament may by law confer on the Supreme Court any further powers to entertain and hear appeals from any judgment, final order or sentence in a criminal proceeding of a High Court in the territory of India subject to such conditions and limitations as may be specified in such law.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 134 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा अनुच्छेद में कई संशोधन प्रस्तावित किए गए थे, जो केवल अपील प्रदान करने से लेकर पांच साल से अधिक कारावास की सजा से लेकर उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ही अपील करने की अनुमति देता है कि मामला अपील के लिए उपयुक्त था। एक सदस्य ने तर्क दिया कि अपील तीन मामलों में होनी चाहिए: जब उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया जाता है, जब एक उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को मौत की सजा देता है, और जहां संसद कानून द्वारा अपील के लिए प्रावधान करती है।

अधिकांश सदस्यों ने उच्च न्यायालय प्रमाणीकरण की आवश्यकता के साथ सहमति व्यक्त की, जिसमें एक सदस्य ने कहा कि मसौदा अनुच्छेद 112 (अनुच्छेद 136) ने हमें इस सिद्धांत की स्वीकृति के लिए प्रतिबद्ध किया है कि अपील आपराधिक मामलों में संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र पर भी होनी चाहिए। अन्य सदस्यों ने बाद के प्रावधान से असहमति जताते हुए तर्क दिया कि इसने न्यायपालिका को संसदीय हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील बना दिया है।

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Final Words

तो आपको Article 134 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 134 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 134 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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