Article 135 In Hindi | Article 135 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 135 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 135 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 135 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 135 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 135 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 135 In Hindi

Anuched 135 – मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जा सकता है
जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करती है, तब तक सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मामले के संबंध में अधिकार क्षेत्र और शक्तियां होंगी, जिस पर अनुच्छेद 133 या अनुच्छेद 134 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं यदि उस मामले के संबंध में अधिकार क्षेत्र और शक्तियां तुरंत संघीय न्यायालय द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं। किसी भी मौजूदा कानून के तहत इस संविधान के लागू होने से पहले।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 135 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 135 – Jurisdiction and powers of the Federal Court under existing law to be exercisable by the Supreme Court
Until Parliament by law otherwise provides, the Supreme Court shall also have jurisdiction and powers with respect to any matter to which the provisions of Article 133 or Article 134 do not apply if jurisdiction and powers in relation to that matter were exercisable by the Federal Court immediately before the commencement of this Constitution under any existing law.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 135 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने प्रस्तावित किया कि कानून ‘या अभ्यास’ द्वारा अधिकार क्षेत्र के तहत अदालत की शक्ति का विस्तार करने के लिए अनुच्छेद में संशोधन किया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि प्रिवी काउंसिल कुछ ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर रही थी जिन्हें संहिताबद्ध नहीं किया गया था, और इसलिए ‘या अभ्यास’ वाक्यांश को शामिल करके, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर गैर-संहिताबद्ध रीति-रिवाज भी शामिल थे।

मसौदा समिति के अध्यक्ष ने जवाब दिया कि यह शब्द आम तौर पर प्रक्रिया के मामलों को शामिल करने के लिए लिया गया था, संशोधन करना अनुचित होगा क्योंकि मसौदा अनुच्छेद 112 बी केवल अधिकार क्षेत्र के मूल मामले से संबंधित है। एक अन्य सदस्य ने प्रस्ताव दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को कोर्ट मार्शल द्वारा पारित मौत की सजा के खिलाफ अपील सुनने की अनुमति देने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें कुछ प्रक्रियात्मक मुद्दों का हवाला दिया गया है।

जिससे अभियुक्तों की निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई की क्षमता प्रभावित हुई है। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने जवाब दिया कि सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी शक्ति प्रदान करने वाले सेना अधिनियम में उचित प्रावधान करने वाली संसद के लिए कोई बाधा नहीं थी, और इसलिए संशोधन अनावश्यक था।

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Final Words

तो आपको Article 135 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 135 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 135 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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