Article 136 In Hindi | Article 136 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 136 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 136 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 136 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 136 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 136 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 136 In Hindi

Anuched 136 – उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति
(1) इस अध्याय में किसी भी बात के होते हुए भी, सर्वोच्च न्यायालय, अपने विवेक से, क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या पारित किसी भी मामले या मामले में किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्धारण, सजा या आदेश से अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। भारत की।
(2) खंड (1) में कुछ भी सशस्त्र बलों से संबंधित किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत गठित किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या दिए गए किसी भी निर्णय, निर्धारण, सजा या आदेश पर लागू नहीं होगा।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 136 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 136 – Special leave to appeal by the Supreme Court
(1) Notwithstanding anything in this Chapter, the Supreme Court may, in its discretion, grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the territory of India.
(2) Nothing in clause ( 1 ) shall apply to any judgment, determination, sentence or order passed or made by any court or tribunal constituted by or under any law relating to the Armed Forces.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 136 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – खंड (2) का जोड़ रक्षा मंत्रालय के आदेश पर किया गया था, जिसने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से कोर्ट-मार्शल के निर्णयों को बाहर करने के समान अभ्यास के बाद यूके जैसे देशों के उदाहरणों का हवाला दिया। विधानसभा में इस संशोधन का जोरदार विरोध हुआ।

एक सदस्य ने तर्क दिया कि सैन्य न्यायाधिकरणों में मौत की सजा पाने वाले व्यक्तियों को अपील का अधिकार होना चाहिए क्योंकि ऐसे न्यायाधिकरणों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ‘न्यायशास्त्र के सभी कानूनों के खिलाफ’ थी। एक अन्य ने तर्क दिया कि जिन नागरिकों ने इन न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र के तहत अपराध किया है, उन्हें अपील करने के उनके अधिकार से अनुचित तरीके से वंचित किया जाएगा।

मसौदा समिति के अध्यक्ष, जिन्होंने पहले इस मामले पर एक अलग रुख अपनाया था, ने कहा कि उन्हें रक्षा मंत्रालय द्वारा आश्वस्त किया गया था कि यह खंड सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बलों के संबंध में अपनी शक्ति पूरी तरह से नहीं छीनी थी, क्योंकि यह अभी भी जांच कर सकता है कि क्या एक विशिष्ट कोर्ट मार्शल ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है, या कार्यवाही पूरी तरह से मनमानी थी या नहीं।

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Final Words

तो आपको Article 136 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 136 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 136 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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