Article 139 In Hindi | Article 139 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 139 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 139 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 139 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 139 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 139 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 139 In Hindi

Anuched 139 – सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करना
संसद कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथा वारंटो और उत्प्रेरणा, या उनमें से किसी की प्रकृति के रिट शामिल हैं, जो खंड में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए हैं। (2) अनुच्छेद 32 के।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 139 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 139 – Conferment on the Supreme Court of powers to issue certain writs
Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them, for any purposes other than those mentioned in clause ( 2 ) of Article 32.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 139 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने ‘मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित’ शब्दों को हटाने का प्रस्ताव रखा क्योंकि वे अनावश्यक थे। एक सदस्य ने प्रस्ताव किया कि मसौदा अनुच्छेद 25 (अनुच्छेद 19) के मसौदे के अनुरूप उसकी भाषा को लाने के लिए मसौदा अनुच्छेद में संशोधन किया जाए, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाए: ‘संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है, जिसमें रिट शामिल हैं …’

उन्होंने तर्क दिया कि मसौदा अनुच्छेद की मौजूदा भाषा अनावश्यक रूप से प्रतिबंधात्मक थी क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय की रिट शक्ति को केवल मसौदा अनुच्छेद में नामित रिट तक सीमित करती थी। उनके संशोधन की स्वीकृति, उन्होंने तर्क दिया, यह सुनिश्चित किया कि संसद को रिट, निर्देश और आदेश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की क्षमता में प्रतिबंधित नहीं किया गया था, जैसा कि वह उचित समझे।

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Final Words

तो आपको Article 139 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 139 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 139 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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