इस पोस्ट मे आपको Article 14 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 14 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 14 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 14 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।
Contents
Article 14 Of Indian Constitution In Hindi
अनुच्छेद 14-कानून के समक्ष समानता राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा धर्म, जाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
Article 14 In Hindi & English
Article 14 – Equality before law
Equality before law The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।
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Anuched 14 Kya Hai
मसौदे अनुच्छेद १५ को ६ और १३ दिसंबर १९४८ को चर्चा के लिए लिया गया था। इन दो दिनों में हुई चर्चा पहले भाग के इर्द-गिर्द घूमती रही, जबकि दूसरे – ‘कानून के समक्ष समानता’ पर बिल्कुल भी बहस नहीं हुई। संविधान सभा के अध्यक्ष को दिनांक ३ नवंबर १९४९ को लिखे अपने पत्र में मसौदा समिति ने अपने संशोधित मसौदा संविधान को प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया कि –
‘हमने इस लेख को दो भागों में विभाजित करना और इस लेख के बाद के हिस्से को स्थानांतरित करना अधिक उचित समझा है। ‘समानता का अधिकार’ शीर्षक के तहत एक नए अनुच्छेद 14 में “कानून के समक्ष समानता” के साथ। अनुच्छेद 14 को इस प्रकार भारत के संविधान, 1950 में पेश किया गया था।
Final Words
तो आपको Article 14 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 14 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 14 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।