Article 143 In Hindi | Article 143 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 143 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 143 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 143 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 143 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 143 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 143 In Hindi

Anuched 143 – सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
(1) यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि कानून या तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है, या उत्पन्न होने की संभावना है, जो इस तरह की प्रकृति और इतने सार्वजनिक महत्व का है कि सर्वोच्च की राय प्राप्त करना समीचीन है उस पर न्यायालय, वह उस प्रश्न को विचार के लिए उस न्यायालय को निर्दिष्ट कर सकता है और न्यायालय, ऐसी सुनवाई के बाद, जो वह ठीक समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय दे सकता है।
(2) राष्ट्रपति, अनुच्छेद 131 के परंतुक में किसी बात के होते हुए भी, उक्त परंतुक में उल्लिखित प्रकार के विवाद को सर्वोच्च न्यायालय को राय के लिए संदर्भित कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय, ऐसी सुनवाई के बाद, जो वह ठीक समझे, रिपोर्ट करेगा राष्ट्रपति उस पर अपनी राय।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 143 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 143 – Power of President to consult Supreme Court
(1) If at any time it appears to the President that a question of law or fact has arisen, or is likely to arise, which is of such a nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the question to that Court for consideration and the Court may, after such hearing as it thinks fit, report to the President its opinion thereon.
(2) The President may, notwithstanding anything in the proviso to Article 131, refer a dispute of the kind mentioned in the said proviso to the Supreme Court for opinion and the Supreme Court shall, after such hearing as it thinks fit, report to the President its opinion thereon.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 143 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने प्रस्तावित किया कि खंड (2) में संशोधन किया जाए ताकि वह इस प्रकार पढ़ सके: ‘राष्ट्रपति, इस संविधान के अनुच्छेद 109 के परंतुक के खंड (i) में किसी भी बात के होते हुए भी, उक्त खंड में उल्लिखित प्रकार के विवाद को राय के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित कर सकते हैं, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, पार्टियों और सुनवाई का अवसर, राष्ट्रपति को अपनी राय और रिपोर्ट प्रस्तुत करें।’

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Final Words

तो आपको Article 143 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 143 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 143 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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