Article 146 In Hindi | Article 146 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 146 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 146 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 146 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 146 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 146 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 146 In Hindi

Anuched 146 – अधिकारी और सेवक और उच्चतम न्यायालय के खर्चे
(1) सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश या न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा की जाएगी, जैसा कि वह निर्देशित कर सकते हैं: बशर्ते कि राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकते हैं कि ऐसे मामलों में हो सकता है नियम में निर्दिष्ट, कोई भी व्यक्ति जो पहले से ही न्यायालय से जुड़ा हुआ नहीं है, उसे संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के बाद, न्यायालय से जुड़े किसी भी कार्यालय में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
(2) संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश या किसी अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत न्यायालय: बशर्ते कि इस खंड के तहत बनाए गए नियम, जहां तक ​​वे वेतन, भत्ते, छुट्टी या पेंशन से संबंधित हैं, राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
(3) उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें न्यायालय के कार्यालयों और सेवकों के संबंध में या उनके संबंध में देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर और किसी भी शुल्क या अन्य धन से लिया जाएगा। न्यायालय उस निधि का भाग बनेगा।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 146 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 146 – Officers and servants and the expenses of the Supreme Court
Article 146(1)
Appointments of officers and servants of the Supreme Court shall be made by the Chief Justice of India or such other Judge or officer of the Court as he may direct: Provided that the President may by rule require that in such cases as may be specified in the rule, no person not already attached to the Court shall be appointed to any office connected with the Court, save after consultation with the Union Public Service Commission.
Article 146(2) Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service of officers and servants of the Supreme Court shall be such as may be prescribed by rules made by the Chief Justice of India or by some other Judge or officer of the Court authorised by the Chief Justice of India to make rules for the purpose: Provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leave or pensions, require the approval of the President.
Article 146(3) The administrative expenses of the Supreme Court, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of the offices and servants of the Court, shall be charged upon the Consolidated Fund of India, and any fees or other moneys taken by the court shall form part of that Fund.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 146 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – उन्होंने आगे प्रस्ताव किया कि संशोधन के खंड (2) के परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि यह आवश्यक हो कि वेतन, भत्ते, अवकाश या पेंशन से संबंधित नियमों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए। सभा में बहस प्रस्तावित संशोधनों पर आधारित थी।

संशोधनों ने अधिकारियों को नियुक्त करने और उनके वेतन को तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का विस्तार किया, और यह भी सुनिश्चित किया कि अदालत के प्रशासनिक खर्च भारत के राजस्व पर लगाए गए। संशोधनों को विधानसभा का व्यापक समर्थन मिला। एक सदस्य ने कहा कि खंड (1) ने सुनिश्चित किया कि ‘नियुक्तियों के मामले में कोई पक्षपात नहीं’ होगा। मसौदा समिति के एक सदस्य ने करदाताओं के हितों के साथ-साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए संशोधन की सराहना की।

मसौदा समिति के एक सदस्य ने करदाताओं के हितों के साथ-साथ न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए संशोधन की सराहना की। हालांकि, एक सदस्य का मानना ​​था कि मुख्य न्यायाधीश के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता – केवल उनसे परामर्श करने के बजाय – न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर उल्लंघन करती है। एक अन्य सदस्य ने उनके साथ सहमति व्यक्त की, यह तर्क देते हुए कि ‘कार्यकारी प्रकृति की शक्तियों के साथ सौंपे गए व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के अधीनस्थ …’ अधिकार नहीं था।

जवाब में, एक सदस्य ने कहा कि अनुमोदन की आवश्यकता आवश्यक थी क्योंकि केवल कार्यपालिका को ही राजकोष की बजटीय बाधाओं के बारे में पूरी जानकारी होगी। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि प्रस्तावित संशोधन ने सभी सिविल सेवकों के वेतन में एकरूपता सुनिश्चित की, क्योंकि इसने मुख्य न्यायाधीश को वेतनमान तय करने से प्रतिबंधित कर दिया जो सरकार की अन्य शाखाओं के अधिकारियों के लिए निर्धारित वेतनमान से स्पष्ट रूप से भिन्न था।

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Final Words

तो आपको Article 146 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 146 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 146 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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