Article 147 In Hindi | Article 147 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 147 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 147 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 147 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 147 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 147 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 147 In Hindi

Anuched 147 – व्याख्या
इस अध्याय में और भाग VI के अध्याय V में इस संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के संदर्भ में भारत सरकार अधिनियम, 1935 की व्याख्या के रूप में कानून के किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न के संदर्भों को शामिल किया जाएगा। उस अधिनियम में संशोधन या पूरक कोई अधिनियम), या परिषद में किसी आदेश या उसके तहत किए गए आदेश, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947, या उसके तहत किए गए किसी भी आदेश के अध्याय V नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 147 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 147 – Interpretation
In this Chapter and in Chapter V of Part VI references to any substantial question of law as to the interpretation of this Constitution shall be construed as including references to any substantial question of law as to the interpretation of the Government of India Act, 1935 (including any enactment amending or supplementing that Act), or of any Order in Council or order made thereunder, or of the Indian Independence Act, 1947 , or of any order made thereunder CHAPTER V COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 147 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – प्रस्ताव करने वाले सदस्य ने तर्क दिया कि यदि ‘इस संविधान की व्याख्या के बारे में’ अभिव्यक्ति के दायरे का विस्तार नहीं किया गया था, तो लंबित मामले जिनमें 1935 और 1947 के अधिनियमों की व्याख्या शामिल थी, अब अपील पर नहीं सुना जा सकता था।

मौजूदा कानून में प्रिवी काउंसिल में सुनवाई के मामले संविधान के लागू होने के बाद स्वत: ही सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि, उच्च न्यायालयों में इसी तरह के मुद्दों से जुड़े मामलों को केवल संघीय न्यायालय द्वारा अपील पर ही सुना जा सकता है, जो संविधान के लागू होने के बाद अस्तित्व में नहीं रहेगा। इस संशोधन को मसौदा समिति के अध्यक्ष का समर्थन मिला। एक सदस्य ने तर्क दिया कि 1935 और 1947 के अधिनियम उस तारीख को व्यपगत हो जाएंगे जिस दिन संविधान लागू हुआ था, और यह कि अदालतों को मृत संविधानों की व्याख्या करने के लिए मजबूर करना अनुचित था। प्रारूप समिति के एक सदस्य ने उत्तर दिया कि प्रस्तावित मसौदा अनुच्छेद नए संविधान की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा।

ऐसे उदाहरणों का हवाला देते हुए जहां मुग़ल दरबारों द्वारा निष्पादित कार्यों की वैधता व्यपगत होने के वर्षों बाद उत्पन्न हुई, उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के प्रावधान से पुराने संविधानों के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों में शामिल व्यक्तियों के हितों की रक्षा होती है।

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Final Words

तो आपको Article 147 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 147 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 147 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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