Article 148 In Hindi | Article 148 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 148 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 148 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 148 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 148 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 148 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 148 In Hindi

Anuched 148 – भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
Anuched 148(1) भारत का एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उसी तरह और समान आधार पर पद से हटाया जाएगा।
Anuched 148(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, राष्ट्रपति, या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और सदस्यता लेगा। तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए बाहर।

Anuched 148(3) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं और जब तक उनका निर्धारण नहीं किया जाता है, तब तक वे दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट होंगे: बशर्ते कि न तो वेतन एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और न ही अनुपस्थिति की छुट्टी, पेंशन या सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में उनके अधिकारों में उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए परिवर्तन किया जाएगा।
Anuched 148(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने पद से हटने के बाद या तो भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य की सरकार के अधीन आगे के पद के लिए पात्र नहीं होंगे।

Anuched 148(5) इस संविधान के प्रावधानों और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम।
Anuched 148(6) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिसमें उस कार्यालय में कार्यरत पेंशनों के संबंध में देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 148 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 148 – Comptroller and Auditor General of India
Article 148(1)
There shall be a Comptroller and Auditor General of India who shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal and shall only be removed from office in like manner and on the like grounds as a Judge of the Supreme Court.
Article 148(2) Every person appointed to be the Comptroller and Auditor General of India shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

Article 148(3) The salary and other conditions of service of the Comptroller and Auditor General shall be such as may be determined by Parliament by law and, until they are so determined, shall be as specified in the Second Schedule: Provided that neither the salary of a Comptroller and Auditor General nor his rights in respect of leave of absence, pension or age of retirement shall be varied to his disadvantage after his appointment.
Article 148(4) The Comptroller and Auditor General shall not be eligible for further office either under the Government of India or under the Government of any State after he has ceased to hold his office.

Article 148(5) Subject to the provisions of this Constitution and of any law made by Parliament, the conditions of service of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department and the administrative powers of the Comptroller and Auditor General shall be such as may be prescribed by rules made by the President after consultation with the Comptroller and Auditor General.
Article 148(6) The Administrative expenses of the office of the Comptroller and Auditor General, including all salaries, allowances and pensions payable to or in respect of pensions serving in that office, shall be charged upon the Consolidated Fund of India.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 148 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा समिति के एक सदस्य ने कई संशोधन प्रस्तावित किए। सबसे पहले, उन्होंने ‘महालेखापरीक्षक’ शब्द को ‘नियंत्रक और महालेखापरीक्षक’ शब्दों से बदलने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने तर्क दिया कि बाद वाले ने ऑडिटर-जनरल के कार्य को बेहतर ढंग से चित्रित किया, जिन्होंने न केवल ऑडिट किया बल्कि सरकारी खर्चों पर भी कुछ नियंत्रण किया। मसौदा समिति के इसी सदस्य ने महालेखा परीक्षक के अधिकारों और शक्तियों को उच्चतम न्यायालय के अनुरूप लाने के लिए दो संशोधन भी पेश किए।

सबसे पहले, उन्होंने खंड (4) में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसने महालेखा परीक्षक को अपने कर्मचारियों के लिए सेवा की शर्तों से संबंधित नियम बनाने की अनुमति दी, संसद द्वारा बनाए गए कानून और कुछ मामलों में राष्ट्रपति की मंजूरी के अधीन। दूसरे, उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वेतन सहित सभी प्रशासनिक खर्च भारत के राजस्व से वसूल किए जाएंगे। उन्होंने तर्क दिया कि ये संशोधन गैर-विवादास्पद थे, क्योंकि वे सिविल सेवकों के बीच समानता के पूर्व स्वीकृत सिद्धांतों पर आधारित थे। इन संशोधनों को सभा का जनसमर्थन मिला।

हालांकि, एक सदस्य ने दूसरे संशोधन का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि राजस्व पर कुछ भी चार्ज करने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। एक अन्य सदस्य ने प्रस्तावित किया कि खंड (1) में संशोधन किया जाए ताकि यह अपेक्षा की जा सके कि महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ‘अपने हस्ताक्षर और मुहर के नीचे वारंट द्वारा’ की जाए। उन्होंने तर्क दिया कि यह आवश्यक था क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन करने के लिए मसौदा अनुच्छेद 103 (अनुच्छेद 124) में समान भाषा का उपयोग किया गया था। इस संशोधन को मसौदा समिति के अध्यक्ष का समर्थन मिला।

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Final Words

तो आपको Article 148 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 148 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 148 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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