Article 15 In Hindi | Article 15 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 15 क्या है?

इस पोस्ट मे आपको Article 15 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 15 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 15 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 15 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 15 In Hindi & English

अनुच्छेद 15– धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
अनुच्छेद 15(1) राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
अनुच्छेद 15(2) कोई भी नागरिक, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा।
(ए) सार्वजनिक मनोरंजन की दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटलों और महलों तक पहुंच; या
(बी) कुओं, टैंकों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक रिसॉर्ट के स्थानों का उपयोग पूरी तरह या आंशिक रूप से राज्य निधि से या आम जनता के उपयोग के लिए समर्पित
अनुच्छेद 15(3) इस लेख में कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा
अनुच्छेद 15(4) इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद २९ के खंड (२) में कुछ भी राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा।

INDIAN CONSTITUTION PART 3 ARTICLE

Article 15 Of Indian Constitution In Hindi

Article 15 – Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.

Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth
article 15(1) The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them
article 15(2) No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them, be subject to any disability, liability, restriction, or condition with regard to
(a) access to shops, public restaurants, hotels, and palaces of public entertainment; or
(b) the use of wells, tanks, bathing ghats, roads, and places of public resort maintained wholly or partly out of State funds or dedicated to the use of the general public
article 15(3) Nothing in this article shall prevent the State from making any special provision for women and children
article 15(4) Nothing in this article or in clause ( 2 ) of Article 29 shall prevent the State from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।

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Anuched 15 Kya Hai

मसौदा अनुच्छेद 9 (अनुच्छेद 15) पर 29 नवंबर 1948 को बहस हुई थी। इसने पांच आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया: धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान। कुछ सदस्यों ने तर्क दिया कि मसौदा अनुच्छेद परिवार और वंश के आधार पर भेदभाव से जुड़ा नहीं है। अन्य लोग संभावित सार्वजनिक स्थानों के रूप में बगीचों, सड़कों और ट्रामवे का विशिष्ट उल्लेख चाहते थे जहां लोगों को भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए।

इन बिंदुओं के जवाब में, यह स्पष्ट किया गया था कि मसौदा लेख में विशेष रूप से कुछ स्थानों का उल्लेख किया गया है, लेकिन लेख में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा की सामान्य प्रकृति सार्वजनिक स्थानों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने के लिए पर्याप्त थी, जिसमें लेख के पाठ में निर्दिष्ट नहीं थे।

अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी इसी तरह की धारा जोड़ने का प्रस्ताव था। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने तर्क दिया कि इससे इन समूहों का अलगाव कायम रहेगा। इस संशोधन को विधानसभा ने खारिज कर दिया था। मसौदा अनुच्छेद 29 नवंबर 1948 को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया गया था।

Final Words

तो आपको Article 15 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 15 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 15 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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