इस पोस्ट मे आपको Article 151 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 151 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 151 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 151 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।
Contents
Article 151 In Hindi
Anuched 151 – लेखापरीक्षा रिपोर्ट
(1) संघ के लेखों से संबंधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी।
(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट किसी राज्य के खातों के संबंध में राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधायिका भाग VI राज्य अध्याय I सामान्य के समक्ष रखेगी। .
Article 151 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 151 – Audit reports
(1) The reports of the Comptroller and Auditor General of India relating to the accounts of the Union shall be submitted to the President, who shall cause them to be laid before each House of Parliament.
(2) The reports of the Comptroller and Auditor General of India relating to the accounts of a State shall be submitted to the Governor of the State, who shall cause them to be laid before the Legislature of the State PART VI THE STATES CHAPTER I GENERAL.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 151 Kya Hai
वाद-विवाद संक्षेप – 30 मई 1949 को मसौदा अनुच्छेद 127 (अनुच्छेद 151) पर बहस हुई। एक सदस्य ने ‘संसद के प्रत्येक सदन’ शब्द को ‘संसद’ शब्द के स्थान पर रखने के लिए इस मसौदा अनुच्छेद में एकमात्र संशोधन का प्रस्ताव रखा। बिना किसी बहस के संशोधन स्वीकार कर लिया गया। संशोधित मसौदा अनुच्छेद 30 मई 1949 को अंगीकृत किया गया था।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
तो आपको Article 151 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 151 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 151 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।