Article 156 In Hindi | Article 156 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 156 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 156 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 156 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 156 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 156 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 156 In Hindi

Anuched 156 – राज्यपाल का कार्यकाल
(1) राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।
(2) राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप में, अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।
(3) इस लेख के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन, एक राज्यपाल उस तारीख से पांच साल की अवधि के लिए धारण करेगा, जिस दिन वह अपना पद ग्रहण करता है।
(4) बशर्ते कि एक राज्यपाल, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता।

INDIAN CONSTITUTION PART 6 ARTICLE

Article 156 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 156 – Term of office of Governor
(1) The Governor shall hold office during the pleasure of the President.
(2) The Governor may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office.
(3) Subject to the foregoing provisions of this article, a Governor shall hold for a term of five years from the date on which he enters upon his office.
(4) Provided that a Governor shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 156 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा समिति के अध्यक्ष ने राज्यपाल को राष्ट्रपति की इच्छा से सेवा करने की अनुमति देने के लिए मसौदा अनुच्छेद को पूरी तरह से बदलने के लिए एक संशोधन पेश किया। एक सदस्य ने तर्क दिया कि इससे राज्यपाल की स्वतंत्रता प्रभावित होगी और यदि राज्यपाल उसे हटा सकता है तो वह ‘राष्ट्रपति का प्राणी’ बन जाएगा।

एक अन्य सदस्य ने जवाब दिया कि चूंकि विधानसभा ने फैसला किया था कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, इसलिए प्रस्तावित संशोधन आवश्यक था क्योंकि राष्ट्रपति को अपनी नियुक्ति को हटाने का अधिकार होना चाहिए। एक सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद में कई बदलावों का प्रस्ताव रखा, ताकि राज्यपाल को ‘देशद्रोह का दोषी, या संघ की सुरक्षा, सुरक्षा या अखंडता के खिलाफ कोई अपराध’ या ‘शारीरिक या मानसिक कारण से’ महाभियोग चलाया जा सके।

अक्षमता विधिवत प्रमाणित, या यदि रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है, या जैसा कि अनुच्छेद 137 में प्रदान किया गया है। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने जवाब दिया कि उन आधारों को सीमित करना अनावश्यक था जिन पर संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है।

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Final Words

तो आपको Article 156 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 156 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 156 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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