Article 159 In Hindi | Article 159 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 159 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 159 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 159 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 159 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 159 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 159 In Hindi

Anuched 159 – राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
प्रत्येक राज्यपाल और राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले, राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में, या उसकी अनुपस्थिति में, वरिष्ठतम उस न्यायालय के न्यायाधीश उपलब्ध हैं, निम्नलिखित रूप में एक शपथ या प्रतिज्ञान, अर्थात् भगवान के नाम पर शपथ लेना I, AB, मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं कि मैं राज्यपाल के कार्यालय को ईमानदारी से निष्पादित करूंगा (या राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करूंगा) (राज्य का नाम) और अपनी पूरी क्षमता से संविधान और कानून की रक्षा, रक्षा और बचाव करेंगे और मैं खुद को (राज्य का नाम) के लोगों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित करूंगा।

INDIAN CONSTITUTION PART 6 ARTICLE

Article 159 Of Indian Constitution In English

Article 159 – Oath or affirmation by Governor
Every Governor and every person discharging the functions of the Governor shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the chief Justice of the High Court exercising jurisdiction in relation to the State, or, in his absence, the senior most Judge of that court available, an oath or affirmation in the following form, that is to say swear in the name of God I, A B, do that I solemnly affirm will faithfully execute the office of Governor (or discharge the functions of the Governor) of (name of the State) and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law and that I will devote myself to the service and well being of the people of (name of the State).

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 159 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा समिति के एक सदस्य ने राज्य विधानमंडल के सदस्यों के बजाय संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में राज्यपाल को अपनी प्रतिज्ञान या शपथ लेने की आवश्यकता के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव दिया।

उन्होंने तर्क दिया कि यह संशोधन मसौदा अनुच्छेद 49 (अनुच्छेद 60) की भाषा को प्रतिबिंबित करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण या शपथ को निर्धारित करता है। एक सदस्य ने शपथ लेने वालों को ‘ईश्वर के नाम की शपथ’ लेने की अनुमति देने के लिए मसौदा अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि इसी तरह के संशोधन को मसौदा अनुच्छेद 49 में स्वीकार कर लिया गया था।

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Final Words

तो आपको Article 159 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 159 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 159 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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