इस पोस्ट मे आपको Article 161 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 161 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 161 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 161 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।
Contents
Article 161 In Hindi
Anuched 161 – कुछ मामलों में क्षमादान आदि देने और सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति
किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, राहत देने या छूट देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी। राज्य फैला हुआ है।
Article 161 Of Indian Constitution In English
Article 161 – Power of Governor to grant pardons, etc, and to suspend, remit or commute sentences in certain cases
The Governor of a State shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the State extends.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 161 Kya Hai
वाद-विवाद संक्षेप – तत्पश्चात् अन्य अनुच्छेदों पर वाद-विवाद के आलोक में मसौदा समिति के एक सदस्य ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित किया, ‘कि अनुच्छेद 141 में ‘जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है’ शब्दों के स्थान पर ‘ जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो’ प्रतिस्थापित किया जाए।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
तो आपको Article 161 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 161 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 161 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।