Article 162 In Hindi | Article 162 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 162 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 162 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 162 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 162 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 162 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 162 In Hindi

Anuched 162 – राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार
इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन मामलों तक होगा जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है बशर्ते कि किसी भी मामले में जिसके संबंध में किसी राज्य के विधानमंडल और संसद को कानून बनाने की शक्ति, राज्य की कार्यकारी शक्ति संविधान द्वारा या संसद द्वारा संघ या उसके प्राधिकरणों को मंत्रिपरिषद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त कार्यकारी शक्ति के अधीन और सीमित होगी।

INDIAN CONSTITUTION PART 6 ARTICLE

Article 162 Of Indian Constitution In English

Article 162 – Extent of executive power of State
Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of a State shall extend to the matters with respect to which the Legislature of the State has power to make laws Provided that in any matter with respect to which the Legislature of a State and Parliament have power to make laws, the executive power of the State shall be subject to, and limited by, the executive power expressly conferred by the Constitution or by any law made by Parliament upon the Union or authorities thereof Council of Ministers.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 162 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा समिति के एक सदस्य ने एक संशोधन प्रस्तावित किया, ‘इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक विस्तारित होगी जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है।’ उन्होंने तर्क दिया कि इससे मसौदा अनुच्छेद के शब्दों को सरल बनाया जा सकेगा।

इसके अलावा, इसने जटिलताओं को कम कर दिया क्योंकि वर्तमान मसौदा अनुच्छेद में पहली अनुसूची के भाग III में राज्यों को संदर्भित किया गया था, और विधानसभा ने अभी तक उनकी स्थिति को परिभाषित नहीं किया था।

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Final Words

तो आपको Article 162 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 162 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 162 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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