Article 163 In Hindi | Article 163 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 163 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 163 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 163 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 163 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 163 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 163 In Hindi

Anuched 163 – राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
(1) राज्यपाल को उसके कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय इसके कि वह इस संविधान द्वारा या इसके तहत अपने कार्यों या किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है। उन्हें अपने विवेक से।
(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई मामला ऐसा है या नहीं, जिसके संबंध में राज्यपाल को इस संविधान के तहत या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है, तो राज्यपाल का अपने विवेक से निर्णय अंतिम होगा, और की वैधता राज्यपाल द्वारा किया गया कोई भी कार्य इस आधार पर प्रश्नगत नहीं होगा कि उसे अपने विवेक से कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था।
(3) यह प्रश्न कि क्या कोई है, और यदि हां, तो मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी।

INDIAN CONSTITUTION PART 6 ARTICLE

Article 163 Of Indian Constitution In English

Article 163 – Council of Ministers to aid and advise Governor
(1) There shall be a council of Ministers with the chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or under this constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion.
(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion, the decision of the Governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the Governor shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion.
(3) The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the Governor shall not be inquired into in any court.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 163 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड (1) में संशोधन किया जाए ताकि परिषद् राज्यपाल को उसकी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी सहायता और सलाह दे सके। उन्होंने तर्क दिया कि इससे राज्यपाल को परिषद की सलाह के संबंध में राष्ट्रपति से अधिक अधिकार प्राप्त हुए। उन्होंने आगे तर्क दिया कि इसने राज्यपाल को व्यापक विवेकाधीन शक्तियों के साथ निवेश करने के लिए संवैधानिक सरकार के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है।

मसौदा समिति के एक सदस्य ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल परिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होंगे, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जो स्पष्ट रूप से मसौदा अनुच्छेद 188 के तहत उनकी विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान मसौदा अनुच्छेद को बाद में संशोधित किया जा सकता है यदि विधानसभा ने मसौदा अनुच्छेद 188 पर बहस के दौरान विवेकाधीन शक्तियों को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया।

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Final Words

तो आपको Article 163 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 163 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 163 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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