Article 166 In Hindi | Article 166 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 166 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 166 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 166 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 166 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 166 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 166 In Hindi

Anuched 166 – किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन
(1) किसी राज्य की सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर की गई व्यक्त की जाएगी।
(2) राज्यपाल के नाम से बनाए और निष्पादित किए गए आदेश और अन्य दस्तावेज राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित किए जाएंगे, और निर्देश पर एक आदेश की वैधता जो इस प्रकार प्रमाणित है, नहीं होगी इस आधार पर प्रश्नगत किया जाता है कि यह राज्यपाल द्वारा किया गया या निष्पादित किया गया आदेश या लिखत नहीं है।
(3) राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए और उक्त कार्य के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा, जहां तक कि यह ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसके संबंध में राज्यपाल द्वारा या इस संविधान के तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है।

INDIAN CONSTITUTION PART 6 ARTICLE

Article 166 Of Indian Constitution In English

Article 166 – Conduct of business of the Government of a State
(1) All executive action of the Government of a State shall be expressed to be taken in the name of the Governor.
(2) Orders and other instruments made and executed in the name of the Governor shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the Governor, and the validity of an order on instruction which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the Governor.
(3) The Governor shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of the State, and for the allocation among Ministers of the said business in so far as it is not business with respect to which the Governor is by or under this Constitution required to act in his discretion.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 166 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने प्रस्तावित किया कि खंड (1) में संशोधन किया जाए ताकि राज्य सरकार की कार्यकारी कार्रवाई उस सरकार के नाम पर व्यक्त की जा सके। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी व्यक्ति को विशेष रूप से लोकतंत्र में इतना महत्व देना असामान्य और अनुचित था।

मसौदा समिति के अध्यक्ष ने जवाब दिया कि वर्तमान मसौदा लेख में प्रयुक्त भाषा मसौदा अनुच्छेद 130 (अनुच्छेद 154) का ‘तार्किक परिणाम’ है जिसमें कहा गया है कि राज्य की सभी कार्यकारी शक्ति उसके राज्यपाल में निहित है।

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Final Words

तो आपको Article 166 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 166 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 166 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

1 thought on “Article 166 In Hindi | Article 166 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 166 क्या है”

  1. क्या राज्य सरकार के राज्यपाल भारतीय संविधान अनुच्छेद 166 आर्टिकल के तहत बनाए गए नियम केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होते है।

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