Article 167 In Hindi | Article 167 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 167 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 167 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 167 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 167 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 167 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 167 In Hindi

Anuched 167 – राज्यपाल आदि को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा
(ए) राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राज्य के राज्यपाल को सूचित करने के लिए।
(बी) राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जो राज्यपाल मांगे।
(सी) यदि राज्यपाल की आवश्यकता है, तो किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए, जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है, लेकिन जिस पर परिषद अध्याय III राज्य विधानमंडल द्वारा विचार नहीं किया गया है।

INDIAN CONSTITUTION PART 6 ARTICLE

Article 167 Of Indian Constitution In English

Article 167 – Duties of Chief Minister as respects the furnishing of information to Governor, etc It shall be the duty of the Chief Minister of each State
(a) to communicate to the Governor of the State all decisions of the council of Ministers relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation.
(b) to furnish such information relating to the administration of the affairs of the State and proposals for legislation as the Governor may call for.
(c) if the Governor so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council CHAPTER III THE STATE LEGISLATURE General.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 167 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – इस मसौदा अनुच्छेद में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया गया था, हालांकि सभा के कुछ सदस्यों ने उसमें निहित भाषा के बारे में संदेह व्यक्त किया था। एक सदस्य मसौदा लेख को हटाना या फिर से लिखना चाहता था, यह तर्क देते हुए कि खंड (सी) ने राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप करने की इजाजत दी, जो एक नामित राज्यपाल या संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुकूल नहीं था।

जवाब में, एक अन्य सदस्य ने बताया कि वर्तमान मसौदा अनुच्छेद स्वाभाविक रूप से ड्राफ्ट अनुच्छेद 146 (अनुच्छेद 166) से निकला है जिसमें कहा गया है कि सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर की जाएगी। यदि मसौदा अनुच्छेद मौजूद नहीं होता, तो राज्यपाल को उसके नाम पर पारित आदेशों के बारे में पता लगाने का अधिकार नहीं होता।

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Final Words

तो आपको Article 167 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 167 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 167 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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