Article 173 In Hindi | Article 173 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 173 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 173 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 173 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 173 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 173 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 173 In Hindi

अनुच्छेद 173 – राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता एक व्यक्ति राज्य के विधानमंडल में एक स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह
(ए) भारत का नागरिक है, और तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित फॉर्म के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के सामने शपथ या प्रतिज्ञान करता है और सदस्यता लेता है;
(बी) विधान सभा में एक सीट के मामले में, पच्चीस वर्ष से कम उम्र का नहीं है और विधान परिषद में एक सीट के मामले में तीस साल से कम उम्र का नहीं है; तथा
(सी) ऐसी अन्य योग्यताएं रखता है जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत इस संबंध में निर्धारित की जा सकती हैं।

INDIAN CONSTITUTION PART 6 ARTICLE

Article 173 Of Indian Constitution In English

Article 173 – Qualification for membership of the State Legislature A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislature of a State unless he
(a) is a citizen of India, and makes and subscribes before some person authorised in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule;
(b) is, in the case of a seat in the Legislative Assembly, not less than twenty five years of age and in the case of a seat in the Legislative Council, not less than thirty years of age; and
(c) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by Parliament.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 173 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु को पैंतीस से कम करके तीस करना चाहता था। संसद में उच्च सदन के सदस्यों के लिए आयु की आवश्यकता के अनुरूप। इसे सभा ने स्वीकार कर लिया। एक अन्य सदस्य ने उम्मीदवारों को साक्षर होने की आवश्यकता के लिए योग्यता की सूची का और विस्तार करने के लिए एक संशोधन पेश किया, और वे निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने के लिए योग्य थे।

उन्होंने तर्क दिया कि निरक्षरता और अज्ञानता संबंधित हैं, और इसलिए निरक्षर उम्मीदवारों के लिए विधायिका के लिए चुने जाने के लिए यह खतरनाक होगा। इसे विधानसभा ने खारिज कर दिया।

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Final Words

तो आपको Article 173 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 173 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 173 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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