इस पोस्ट मे आपको Article 186 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 186 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 186 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 186 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।
Contents
Article 186 In Hindi
अनुच्छेद 186 – अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को ऐसे वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाएगा जो क्रमशः राज्य के विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं और जब तक प्रावधान नहीं किया जाता है। उस निमित्त इस प्रकार किया जाता है, ऐसे वेतन और भत्ते जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।
Article 186 Of Indian Constitution In English
Article 186 – Salaries and allowances of the Speaker and Deputy Speaker and the Chairman and Deputy Chairman
There shall be paid to the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly, and to the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council, such salaries and allowances as may be respectively fixed by the Legislature of the State by law and, until provision in that behalf is so made, such salaries and allowances as are specified in the Second Schedule.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 186 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा अनुच्छेद 163 – 2 जून 1949 को विधानसभा के सामने रखा गया था। यह विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन को नियंत्रित करता था।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
तो आपको Article 186 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 186 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 186 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।