Article 188 In Hindi | Article 188 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 188 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 188 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 188 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 188 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 188 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 188 In Hindi

अनुच्छेद 188 – सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल, या उसके द्वारा उस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। तीसरी अनुसूची में।

INDIAN CONSTITUTION PART 6 ARTICLE

Article 188 Of Indian Constitution In English

Article 188 – Oath or affirmation by members
Every member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State shall, before taking his seat, make and subscribe before the Governor, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 188 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा समिति के अध्यक्ष ने ‘घोषणा’ शब्द को ‘शपथ या प्रतिज्ञान’ वाक्यांश के साथ बदलने का प्रस्ताव रखा। संशोधन को बिना बहस के स्वीकार कर लिया गया।

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Final Words

तो आपको Article 188 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 188 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 188 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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