Article 200 In Hindi | Article 200 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 200 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 200 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 200 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 200 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 200 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 200 In Hindi

अनुच्छेद 200 – विधेयकों पर स्वीकृति
जब किसी राज्य की विधान सभा द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया हो या विधान परिषद वाले राज्य के मामले में राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया हो, तो इसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल को यह घोषित करें कि या तो वह विधेयक को स्वीकृति देता है या वह उस पर से अनुमति रोकता है या कि वह राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है: बशर्ते कि राज्यपाल, विधेयक को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने के बाद जितनी जल्दी हो सके, वापस कर सकता है। विधेयक यदि यह धन विधेयक नहीं है, तो इस संदेश के साथ कि सदन या सदन विधेयक या उसके किसी निर्दिष्ट प्रावधानों पर पुनर्विचार करेंगे और विशेष रूप से, ऐसे किसी भी संशोधन को पेश करने की वांछनीयता पर विचार करेंगे जैसा कि वह अपने संदेश में सिफारिश कर सकता है और, जब कोई विधेयक इस प्रकार वापस किया जाता है, तो सदन या सदन तदनुसार विधेयक पर पुनर्विचार करेंगे, और यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है एनटी, राज्यपाल उसकी अनुमति नहीं रोकेगा: बशर्ते कि राज्यपाल सहमति नहीं देगा, लेकिन राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखेगा, राज्यपाल की राय में, यदि यह कानून बन जाता है, तो यह राष्ट्रपति के विचार से अलग हो जाएगा। उच्च न्यायालय की उस स्थिति को खतरे में डालने की शक्तियाँ जो इस संविधान द्वारा उस न्यायालय को भरने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

INDIAN CONSTITUTION PART 6 ARTICLE

Article 200 Of Indian Constitution In English

Article 200 – Assent to Bills
When a Bill has been passed by the Legislative Assembly of a State or, in the case of a State having a Legislative Council, has been passed by both Houses of the Legislature of the State, it shall be presented to the Governor and the Governor shall declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent therefrom or that he reserves the Bill for the consideration of the President: Provided that the Governor may, as soon as possible after the presentation to him of the Bill for assent, return the Bill if it is not a Money Bill together with a message requesting that the House or Houses will reconsider the Bill or any specified provisions thereof and, in particular, will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message and, when a Bill is so returned, the House or Houses shall reconsider the Bill accordingly, and if the Bill is passed again by the House or Houses with or without amendment and presented to the Governor for assent, the Governor shall not withhold assent therefrom: Provided further that the Governor shall not assent to, but shall reserve for the consideration of the President, any Bill which in the opinion of the Governor would, if it became law, so derogate from the powers of the High Court as to endanger the position which that Court is by this Constitution designed to fill.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 200 In Hindi

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा समिति के अध्यक्ष ने अनुच्छेद 175 के परंतुक को प्रतिस्थापित करने के लिए एक संशोधन पेश किया ताकि राज्यपाल के पास द्विसदनीय विधायिका वाले राज्यों में विचार के लिए एक विधेयक को वापस करने की क्षमता होगी। एक सदस्य ने तर्क दिया कि यह अनावश्यक था क्योंकि ऐसे राज्यों में विधान परिषद एक सुरक्षा उपाय के रूप में कार्य कर सकती है।

मसौदा समिति के एक सदस्य ने जवाब दिया कि संशोधन ने विधेयक को वापस करने की राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति को हटा दिया है। इसके बजाय वह ऐसा केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे, जिससे प्रावधान के दुरुपयोग की संभावना सीमित हो जाती है। इस संशोधन को विधानसभा ने स्वीकार कर लिया।

अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद

Article 196 In Hindi
Article 197 In Hindi
Article 198 In Hindi
Anuched 199 Hindi Me
Article 190 In Hindi
Article 191 In Hindi
Anuched 192 Hindi Me
Article 193 In Hindi
Article 194 In Hindi
Article 195 In Hindi

Final Words

तो आपको Article 200 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 200 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 200 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

Leave a Comment