Article 208 In Hindi | Article 208 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 208 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 208 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 208 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 208 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 208 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 208 In Hindi

अनुच्छेद 208 – प्रक्रिया के नियम
अनुच्छेद 208(1) किसी राज्य के विधानमंडल का कोई सदन इस संविधान के प्रावधानों, इसकी प्रक्रिया और अपने कार्य के संचालन के अधीन विनियमन के लिए नियम बना सकता है।
अनुच्छेद 208(2) जब तक खंड (1) के तहत नियम नहीं बनाए जाते, प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले संबंधित प्रांत के विधानमंडल के संबंध में राज्य के विधानमंडल के संबंध में प्रभावी होंगे। विधान सभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, द्वारा किए जा सकने वाले संशोधनों और अनुकूलन के लिए।
अनुच्छेद 208(3) विधान परिषद वाले राज्य में राज्यपाल, विधान सभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष के परामर्श के बाद, दोनों सदनों के बीच संचार के संबंध में प्रक्रिया के बारे में नियम बना सकते हैं।

INDIAN CONSTITUTION PART 6 ARTICLE

Article 208 Of Indian Constitution In English

Article 208 – Rules of procedure
Article 208(1) A House of the Legislature of a State may make rules for regulating subject to the provisions of this Constitution, its procedure and the conduct of its business.
Article 208(2) Until rules are made under clause ( 1 ), the rules of procedure and standing orders in force immediately before the commencement of this Constitution with respect to the Legislature for the corresponding Province shall have effect in relation to the Legislature of the State subject to such modifications and adaptations as may be made therein by the Speaker of the Legislative Assembly, or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be.
Article 208(3) In a State having a Legislative Council the Governor, after consultation with the Speaker of the Legislative Assembly and the Chairman of the legislative Council, may make rules as to the procedure with respect to communications between the two Houses.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 208 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने यह अधिदेश देने के लिए एक संशोधन पेश किया कि नियम सदन के पहले सत्र के छह महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि प्रांतीय विधानमंडलों के लिए लागू पुराने नियम, जो नए नियम बनाए जाने तक लागू रहेंगे, नए राज्य विधानमंडलों के लिए अनुपयुक्त हो सकते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा आवश्यक थी कि इस तरह के नियम अनिश्चित काल के लिए लागू नहीं थे। एक अन्य सदस्य ने इस संशोधन का समर्थन करते हुए घोषणा की कि एक सदन के लिए अपने नियम बनाने के लिए छह महीने का समय पर्याप्त था। विधानसभा ने बिना बहस के संशोधन को खारिज कर दिया।

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Final Words

तो आपको Article 208 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 208 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि अनुच्छेद 208 In Hindi? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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