Article 211 In Hindi | Article 211 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 211 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 211 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 211 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 211 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 211 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 211 In Hindi

अनुच्छेद 211 – में चर्चा पर प्रतिबंध
विधायिका किसी राज्य के विधानमंडल में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण के संबंध में कोई चर्चा नहीं होगी।

INDIAN CONSTITUTION PART 6 ARTICLE

Article 211 Of Indian Constitution In English

Article 211 – Restriction on discussion in the
Legislature No discussion shall take place in the Legislature of a State with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 211 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – कुछ सदस्यों ने मसौदा लेख पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि यह न्यायाधीशों द्वारा किसी भी गलत काम के बारे में चर्चा को प्रभावित करेगा। जवाब में, मसौदा समिति के एक सदस्य ने बताया कि विधानसभा ने मसौदा अनुच्छेद 101 (अनुच्छेद 121) को अपनाया था, जो संसद में चर्चा पर समान प्रतिबंध लागू करता है।

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Final Words

तो आपको Article 211 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 211 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि अनुच्छेद 211 In Hindi? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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