Article 216 In Hindi | Article 216 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 216 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 216 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 216 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 216 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 216 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 216 In Hindi

अनुच्छेद 216 – उच्च न्यायालयों का गठन
प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे।

INDIAN CONSTITUTION PART 6 ARTICLE

Article 216 Of Indian Constitution In English

Article 216 – Constitution of High Courts
Every High Court shall consist of a Chief Justice and such other Judges as the President may from time to time deem it necessary to appoint.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 216 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – इसने उच्च न्यायालयों के गठन की रूपरेखा तैयार की और राष्ट्रपति को प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तय करने की शक्ति प्रदान की। एक सदस्य ने राष्ट्रपति के पास प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पर निर्णय लेने का विवेकाधिकार होने पर आपत्ति जताई। उन्होंने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति को यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करना चाहिए; हालाँकि, इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया था।

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Final Words

तो आपको Article 216 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 216 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि अनुच्छेद 216 In Hindi? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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