Article 22 In Hindi | Article 22 Of Indian Constitution In Hindi | Article 22 Hindi Me

इस पोस्ट मे आपको Article 22 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 22 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 22 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 22 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 22 In Hindi & English

अनुच्छेद 22 – कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण
अनुच्छेद 22(1)
गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा और न ही उसे अपने कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से वंचित किया जाएगा।

अनुच्छेद 22(2) गिरफ्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और ऐसा नहीं व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के अधिकार के बिना उक्त अवधि के बाद हिरासत में रखा जाएगा

अनुच्छेद 22(3) खंड (१) और (२) में कुछ भी (ए) किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो फिलहाल एक दुश्मन विदेशी है; या (बी) किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे निवारक निरोध के लिए प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है

अनुच्छेद 22(4) निवारक निरोध के लिए प्रदान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने का अधिकार नहीं देगा, जब तक कि (ए) एक सलाहकार बोर्ड जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हों, जो न्यायाधीश हैं, या हैं, या नियुक्त किए जाने के लिए योग्य हैं। एक उच्च न्यायालय ने तीन महीने की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले रिपोर्ट की है कि उसकी राय में इस तरह के निरोध के लिए पर्याप्त कारण है:

अनुच्छेद 22(5) जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के लिए प्रदान करने वाले किसी कानून के तहत बनाए गए आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो आदेश देने वाला प्राधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, ऐसे व्यक्ति को उन आधारों के बारे में सूचित करेगा जिन पर आदेश दिया गया है और उसे आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान करें

अनुच्छेद 22(6) खंड (५) में कुछ भी नहीं है कि प्राधिकरण को ऐसा कोई आदेश देने की आवश्यकता होगी जैसा कि उस खंड में संदर्भित किया गया है ताकि उन तथ्यों का खुलासा किया जा सके जिन्हें ऐसा प्राधिकरण सार्वजनिक हित के खिलाफ प्रकट करता है।

अनुच्छेद 22(7) संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है
(ए) जिन परिस्थितियों में, और मामलों के वर्ग या वर्गों में, किसी व्यक्ति को प्रावधानों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निवारक निरोध के लिए प्रदान करने वाले किसी भी कानून के तहत तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में लिया जा सकता है उपखंड (ए) के खंड ( 4 );
(बी) अधिकतम अवधि जिसके लिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी वर्ग या वर्गों के मामलों में निवारक निरोध के लिए प्रदान करने वाले किसी कानून के तहत हिरासत में लिया जा सकता है; तथा
(सी) उपखंड (ए) के खंड (4) के तहत एक जांच में एक सलाहकार बोर्ड द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया शोषण के खिलाफ अधिकार

INDIAN CONSTITUTION PART 3 ARTICLE

Article 22 Of Indian Constitution In Hindi

Article 22 – Protection against arrest and detention in certain cases
Article 22(1)
No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice.

Article 22(2) Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of twenty four hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate.

Article 22(3) Nothing in clauses ( 1 ) and ( 2 ) shall apply (a) to any person who for the time being is an enemy alien; or (b) to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention.

Article 22(4) No law providing for preventive detention shall authorise the detention of a person for a longer period than three months unless (a) an Advisory Board consisting of persons who are, or have been, or are qualified to be appointed as, Judges of a High Court has reported before the expiration of the said period of three months that there is in its opinion sufficient cause for such detention.

Article 22(5) When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order.

Article 22 (6) Nothing in clause ( 5 ) shall require the authority making any such order as is referred to in that clause to disclose facts which such authority considers to be against the public interest to disclose.

Article 22 (7) Parliament may by law prescribe
(a) the circumstances under which, and the class or classes of cases in which, a person may be detained for a period longer than three months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an Advisory Board in accordance with the provisions of sub-clause (a) of clause ( 4 ).
(b) the maximum period for which any person may in any class or classes of cases be detained under any law providing for preventive detention.
(c) the procedure to be followed by an Advisory Board in an inquiry under sub-clause (a) of clause ( 4 ) Right against Exploitation.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 22 Kya Hai

मसौदा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि मसौदा अनुच्छेद 15ए को मसौदा अनुच्छेद 15 (अनुच्छेद 21) से ‘उचित प्रक्रिया’ को छोड़ने की क्षतिपूर्ति के लिए पेश किया गया था। उन्होंने घोषित किया कि इस नए मसौदा लेख ने बंदियों के लिए वैधानिक सुरक्षा उपायों को संवैधानिक गारंटी में बदल दिया, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मनमानी कार्रवाई से बचाया जा सके।कुछ सदस्यों ने महसूस किया कि मसौदा अनुच्छेद काफी दूर नहीं गया।

एक ने कई संशोधनों का प्रस्ताव रखा, जिनमें से एक ने आरोपी को अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव का अधिकार दिया। उन्होंने तर्क दिया कि मसौदा अनुच्छेद को मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लाने के लिए यह आवश्यक था। इसे विधानसभा ने स्वीकार कर लिया। अन्य सदस्य निवारक रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए सुरक्षा उपायों की कमी के बारे में चिंतित थे।

कई लोग इस हिरासत के लिए अनुमेय समय अवधि को दो महीने से पंद्रह दिन से चौबीस घंटे तक कम करना चाहते थे। एक सदस्य ऐसे बंदियों को किसी की गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने के अधिकार का विस्तार करना चाहता था, यह तर्क देते हुए कि यह पुलिस अधिकारियों को लोगों को अंधाधुंध गिरफ्तार करने से रोकेगा।

इन सभी संशोधनों को विधानसभा ने खारिज कर दिया था। सदस्यों ने बताया कि सलाहकार बोर्ड से संबंधित प्रावधान अस्पष्ट थे और इसमें हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अधिकारों के लिए इसके कामकाज या सुरक्षा उपायों के लिए दिशानिर्देश शामिल नहीं थे।

इन चिंताओं के जवाब में, सभापति ने सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति देने के लिए खंड (4) में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा। इसे विधानसभा ने स्वीकार कर लिया। संशोधित मसौदा अनुच्छेद 16 सितंबर 1949 को अपनाया गया था।

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Final Words

तो आपको Article 22 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 22 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 22 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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