Article 23 In Hindi | Article 23 Of Indian Constitution In Hindi | Article 23 Hindi Me

इस पोस्ट मे आपको Article 23 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 23 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 23 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 23 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 23 In Hindi & English

अनुच्छेद 23 – मानव के यातायात एवं बलात् श्रम का निषेध
अनुच्छेद 23(१) मानव तस्करी और बेगार और इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम निषिद्ध हैं और इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।
अनुच्छेद 23(२) इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से नहीं रोकेगा, और ऐसी सेवा लागू करने में राज्य केवल धर्म, जाति, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

INDIAN CONSTITUTION PART 3 ARTICLE

Article 23 Of Indian Constitution In Hindi

Article 23 – Prohibition of traffic in human beings and forced labour
Article 23(1)
Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law
Article 23(2) Nothing in this article shall prevent the State from imposing compulsory service for public purpose, and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 23 Kya Hai

मसौदे अनुच्छेद 17 (अनुच्छेद 23) पर 3 दिसंबर 1948 को विधानसभा में बहस हुई। इसने मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित किया। यह प्रस्तावित किया गया था कि ‘बेगार’ के विशिष्ट उल्लेख के अलावा, लेख ‘देवदासी’ का भी उल्लेख करता है – युवा महिलाओं को मंदिरों में समर्पित करने की सामाजिक प्रथा जो तस्करी की राशि थी।

जवाब में, एक सदस्य ने तर्क दिया कि इस प्रथा को सामान्य कानून के माध्यम से मिटाया जा सकता है; इसके अलावा, जनता की राय पहले से ही इस प्रथा के खिलाफ लामबंद थी। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि मसौदा अनुच्छेद का उद्देश्य केवल उन सामाजिक प्रथाओं पर लागू करना था जिन्हें निहित स्वार्थों का समर्थन प्राप्त था।

इस संशोधन को खारिज कर दिया गया था। एक सदस्य अनिवार्य सेवा करने वाले व्यक्तियों के लिए मुआवजे का प्रावधान करना चाहता था। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने तर्क दिया कि यह अनावश्यक था क्योंकि इस तरह की सेवा किसी व्यक्ति की आजीविका कमाने की क्षमता को प्रभावित नहीं कर सकती है। बाद में इस संशोधन को वापस ले लिया गया।

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Final Words

तो आपको Article 23 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 23 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 23 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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