Article 26 In Hindi | Article 26 Of Indian Constitution In Hindi | Article 26 Hindi Me

इस पोस्ट मे आपको Article 26 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 26 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 26 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 26 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 26 In Hindi & English

अनुच्छेद 26 – धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता।
सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को अधिकार होगा
(ए) धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव;
(बी) धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए;
(सी) चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने के लिए; तथा
(डी) कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने के लिए

INDIAN CONSTITUTION PART 3 ARTICLE

Article 26 Of Indian Constitution In Hindi

Article 26 – Freedom to manage religious affairs.
Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right.
(a) to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes.
(b) to manage its own affairs in matters of religion.
(c) to own and acquire movable and immovable property.
(d) to administer such property in accordance with law

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 26 Kya Hai

मसौदा समिति के अध्यक्ष ने सही को ‘सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य’ का विषय बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इसी तरह के प्रतिबंध अन्य मौलिक अधिकारों पर लागू होते हैं और यदि आवश्यक हो तो राज्य के पास धार्मिक संस्थानों और उनके मामलों को विनियमित करने की क्षमता होनी चाहिए।

इसे बिना बहस के स्वीकार कर लिया गया। एक सदस्य ने खंड (क) में ‘धर्मार्थ’ शब्द का मुद्दा उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक संप्रदायों को केवल अपने स्वयं के सदस्यों के लाभ के लिए धर्मार्थ संस्थानों को बनाए रखने की अनुमति देना संविधान में बंधुत्व और एकल राष्ट्रीयता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। कई अन्य संशोधन प्रस्तावित किए गए और बिना बहस के खारिज कर दिए गए। संशोधित मसौदा अनुच्छेद 7 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था।

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Final Words

तो आपको Article 26 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 26 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 26 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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