Article 30 In Hindi | Article 30 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 30 हिंदी में

इस पोस्ट मे आपको Article 30 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 30 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 30 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 30 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 30 In Hindi

अनुच्छेद 30 – अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार।
Anuched 30(१)
सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा।
Anuched 30(१क) किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थान की किसी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने वाला कोई कानून बनाने में, खंड (१) में निर्दिष्ट, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के कानून के तहत निर्धारित या निर्धारित राशि ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण ऐसा है जो उस खंड के तहत गारंटीकृत अधिकार को प्रतिबंधित या निरस्त नहीं करेगा।
Anuched 30(२) राज्य, शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करने में, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक के प्रबंधन में है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो।

INDIAN CONSTITUTION PART 3 ARTICLE

Article 30 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 30 – Right of minorities to establish and administer educational institutions.
Article 30(1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.
Article 30(1A) In making any law providing for the compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by a minority, referred to in clause ( 1 ), the State shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property is such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under that clause.
Article 30(2) The state shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 30 Me Kya Hai

यह मसौदा अनुच्छेद प्रारंभ में मसौदा अनुच्छेद 23 का खंड (3) था। इस पर एक सदस्य के प्रस्ताव पर मसौदा अनुच्छेद 23(1)-(2) से अलग से बहस की गई थी। एक सदस्य ने भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी अपनी भाषा और लिपि में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देने का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने १९२८ की नेहरू रिपोर्ट और १९४८ में सरकार द्वारा एक प्रस्ताव में इसी तरह के प्रावधानों को लागू किया। एक सदस्य ‘ऐसे छात्रों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की स्थिति में’ सम्मिलित करके इस प्रस्ताव को योग्य बनाना चाहता था। उन्होंने कहा कि आंदोलन की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का मतलब है कि विविध भाषाई पृष्ठभूमि के लोग देश भर में बस जाएंगे, और उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

एक अन्य सदस्य ने इस दूसरे प्रस्ताव का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि पहला आर्थिक रूप से अस्वस्थ था। हालांकि विधानसभा ने दोनों प्रस्तावों को खारिज कर दिया। मसौदा अनुच्छेद 8 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था।

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Final Words

तो आपको Article 30 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 30 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 30 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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