Article 32 In Hindi | Article 32 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 32 हिंदी में

इस पोस्ट मे आपको Article 32 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 32 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 32 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 32 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 32 In Hindi

Anuched 32 – इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय
Anuched 32(१)
इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार गारंटीकृत है।

Anuched 32(२) उच्चतम न्यायालय के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, यथा वारंटो और उत्प्रेषण, जो भी उपयुक्त हो, की प्रकृति के रिट सहित निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी, जो उनके द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त हो। यह भाग।

Anuched 32(३) खंड (१) और (२) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संसद कानून द्वारा किसी अन्य न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर सर्वोच्च द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दे सकती है। खंड 2 के तहत न्यायालय।

Anuched 32(४) इस अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत अधिकार को तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि इस संविधान द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया गया हो।

INDIAN CONSTITUTION PART 3 ARTICLE

Article 32 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 32 – Remedies for enforcement of rights conferred by this Part
Article 32(1)
The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed.

Article 32(2) The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part.

Article 32(3) Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clause ( 1 ) and ( 2 ), Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause 2.

Article 32(4) The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 32 Me Kya Hai In Hindi

संविधान सभा ने ९ दिसंबर १९४८ को बहस के लिए ड्राफ्ट २५ को लिया। मसौदा अनुच्छेद नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संवैधानिक उपचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। विधानसभा अनुच्छेद के महत्व के बारे में एकमत थी।

सदस्यों ने प्रावधान का उल्लेख उन शब्दों में किया जिनमें ‘ताज का खंड’ और ‘बहुत आत्मा … और संविधान का बहुत दिल’ शामिल था। हालांकि, कुछ संशोधन पेश किए गए। एक सदस्य प्रावधान में विशिष्ट रिट के उल्लेख को हटाना चाहता था। उन्होंने महसूस किया कि यह न्यायाधीशों को विवश करेगा: वे भविष्य में नए रिट विकसित नहीं कर पाएंगे। एक अन्य सदस्य उस खंड 4 से नाखुश था जिसमें आपातकाल के दौरान मसौदा अनुच्छेद को निलंबित करने की अनुमति दी गई थी, जिसे उन्होंने ‘खतरनाक स्थिति’ करार दिया था।

यह स्पष्ट किया गया था कि प्रावधान में उल्लिखित विशिष्ट रिट ग्रेट ब्रिटेन में बहुत लंबे समय से अस्तित्व में थे, उनका परीक्षण और परीक्षण किया गया है, और अधिकांश वकील, न्यायाधीश और न्यायविद उनसे परिचित थे। आगे यह भी कहा गया कि मौजूदा रिटों में सुधार करना लगभग असंभव था और इसलिए वास्तव में नए रिटों के उभरने की कोई संभावना नहीं थी।

मसौदा अनुच्छेद के निलंबन के सवाल पर, यह तर्क दिया गया था कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित या सीमित करना उचित था क्योंकि राज्य का जीवन ही दांव पर लगा था। मसौदा अनुच्छेद कुछ संशोधनों के साथ अपनाया गया था।

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Final Words

तो आपको Article 32 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 32 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 32 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

7 thoughts on “Article 32 In Hindi | Article 32 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 32 हिंदी में”

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