Article 34 In Hindi | Article 34 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 34 हिंदी में

इस पोस्ट मे आपको Article 34 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 34 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 34 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 34 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

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Article 34 In Hindi

Anuched 34 – इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन जबकि किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है।
इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद कानून द्वारा संघ या राज्य या किसी अन्य व्यक्ति की सेवा में किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के संबंध में किसी भी व्यवस्था में व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकती है। भारत के क्षेत्र के भीतर का क्षेत्र जहां मार्शल लॉ लागू था या किसी भी सजा को पारित किया गया था, सजा दी गई थी, आदेश दिया गया था या ऐसे क्षेत्र में मार्शल लॉ के तहत किया गया अन्य कार्य।

INDIAN CONSTITUTION PART 3 ARTICLE

Article 34 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 34 – Restriction on rights conferred by this Part while martial law is in force in any area.
Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or of a State or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered or other act done under martial law in such area.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 34 Me Kya Hai In Hindi

संविधान का अनुच्छेद ३४ उन कुछ प्रावधानों में से एक था जो संविधान के मसौदे का हिस्सा नहीं थे। १४ और १६ नवंबर १९४९ को संविधान बनाने की प्रक्रिया के अंत में इसे विधानसभा में पेश किया गया और बहस की गई।

अनुच्छेद ने मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया। राज्य के अधिकारियों को कुछ शक्तियाँ देकर मार्शल लॉ के संचालन के दौरान। अनुच्छेद का विरोध करने के लिए दो मौलिक संशोधन पेश किए गए।

पहला चाहता था कि ड्राफ्ट आर्टिकल को हटा दिया जाए क्योंकि यह राज्य के अधिकारियों को मार्शल लॉ के दौरान ज्यादतियों में लिप्त होने के लिए एक खुला निमंत्रण था।

दूसरा यह कहते हुए पाठ से ‘किसी भी व्यक्ति’ को हटाना चाहता था कि प्रतिरक्षा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि उन व्यक्तियों को अनुच्छेद प्रदान किया जाए जो राज्य के अधिकारी नहीं थे।

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Final Words

तो आपको Article 34 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 34 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 34 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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