Article 45 In Hindi | Article 45 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 45 हिंदी में

इस पोस्ट मे आपको Article 45 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 45 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 45 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 45 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 45 In Hindi

Anuched 45 – बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान
राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

INDIAN CONSTITUTION PART 4 ARTICLE

Article 45 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 45 – Provision for free and compulsory education for children
The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 45 Me Kya Hai

एक विधानसभा सदस्य राज्य नीति के अन्य निदेशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) के अनुरूप मसौदा अनुच्छेद 36 के वाक्यांश को लाना चाहता था। जबकि अधिकांश प्रावधान ‘राज्य प्रयास करेंगे …’ टाइप वाक्यांश के साथ शुरू हुए, ड्राफ्ट अनुच्छेद 36 ‘हर नागरिक का हकदार है …’ के साथ शुरू हुआ – जो एक डीपीएसपी के बजाय कानूनी रूप से लागू करने योग्य मौलिक अधिकार की तरह अधिक पढ़ता है। ‘शिक्षा’ को ‘प्राथमिक शिक्षा’ से बदलने का एक प्रस्ताव था, जिसमें तर्क दिया गया था कि राज्य को अपने कर्तव्यों के दायरे को केवल प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित रखना चाहिए।

एक सदस्य ने अनुच्छेद 36 के मसौदे के बारे में संदेह व्यक्त किया और (डीपीएसपी के अन्य प्रावधानों के साथ) को ‘पवित्र आशा और पवित्र इच्छा’ के रूप में संदर्भित किया। इस प्रकार की आलोचना अक्सर तब होती थी जब डीपीएसपी के अन्य लेखों पर बहस होती थी।

इस बात पर सहमति हुई कि मसौदा अनुच्छेद की भाषा को अन्य निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप लाया जाना चाहिए। ‘प्राथमिक शिक्षा’ बनाम ‘शिक्षा’ के सवाल पर, यह स्पष्ट किया गया कि ‘शिक्षा’ का जानबूझकर इस्तेमाल किया गया था क्योंकि यह अनुच्छेद 18 से जुड़ा था जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने से रोकता था।

मसौदे के अनुच्छेद 34 के पीछे का उद्देश्य 14 साल से कम उम्र के बच्चों को प्राथमिक या किसी अन्य प्रकार की शिक्षा के लिए किसी शैक्षणिक संस्थान में रखना था।

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Final Words

तो आपको Article 45 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 45 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 45 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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