Article 48 In Hindi | Article 48 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 48 हिंदी में

इस पोस्ट मे आपको Article 48 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 48 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 48 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 48 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 48 In Hindi

Anuched 48 – कृषि और पशुपालन का संगठन।
राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से, गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और भारोत्तोलक मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार और वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा।

INDIAN CONSTITUTION PART 4 ARTICLE

Article 48 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 48 – Organisation of agriculture and animal husbandry.
The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 48 Me Kya Hai

बहस का सारांश – मसौदा अनुच्छेद में ‘उपयोगी’ मवेशियों के वध पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। कुछ सदस्यों ने तर्क दिया कि गैर-उपयोगी मवेशियों को भी संरक्षित किया जाना चाहिए और ‘उपयोगी’ और ‘गैर-उपयोगी’ मवेशियों के बीच के अंतर को खारिज कर दिया। मसौदा अनुच्छेद के समर्थन में सामने रखे गए आर्थिक तर्कों के बारे में मुस्लिम सदस्यों को संदेह था।

उन्होंने सदस्यों पर वास्तविक तर्क छिपाने का आरोप लगाया जो हिंदू धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना था। इसके अलावा, एक मुस्लिम सदस्य ने बताया कि मृत-वजन वाले मवेशियों की एक बड़ी आबादी थी जो अर्थव्यवस्था पर एक नाली थी।

उन्होंने निहित किया कि इन मवेशियों के साथ आर्थिक रूप से उचित बात उन्हें वध करना होगा। बहस के अंत में, मसौदा अनुच्छेद विधानसभा द्वारा अपनाया गया था। विधानसभा के कई सदस्य पहले चाहते थे कि गोहत्या जैसी वस्तु को कानूनी रूप से लागू करने योग्य मौलिक अधिकार खंड में शामिल किया जाए। अनुच्छेद को अपनाने लेकिन इसे कानूनी रूप से अप्रवर्तनीय निदेशक सिद्धांतों में रखने का विधानसभा का निर्णय एक समझौता प्रतीत होता है।

मसौदा अनुच्छेद 14 नवंबर 1949 को फिर से चर्चा के लिए आया। एक सदस्य ने कहा कि संशोधित संविधान में अनुच्छेद 24 नवंबर 1948 को विधानसभा द्वारा अपनाए गए अनुच्छेद से अलग था।

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Final Words

तो आपको Article 48 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 48 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 48 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

3 thoughts on “Article 48 In Hindi | Article 48 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 48 हिंदी में”

  1. Its my opinion that no animal will be killed for food.we have lot of option to survive better in this earth

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