Article 5 In Hindi | Article 5 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 5 क्या है?

इस पोस्ट मे आपको Article 5 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 5 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 5 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 5 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 5 Of Indian Constitution In Hindi

Article 5- Citizenship at the commencement of the Constitution

Anuched 5- संविधान के प्रारंभ में नागरिकता इस संविधान के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्यक्षेत्र में अधिवास है और
(ए) जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था; या
(बी) जिनके माता-पिता में से कोई भी भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था; या
(सी) जो इस तरह के प्रारंभ से पहले कम से कम पांच साल के लिए भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहा है, वह भारत का नागरिक होगा

INDIAN  CONSTITUTION PART 2 ARTICLE

Article 5 In Hindi & English

Article 5- Citizenship at the commencement of the Constitution At the commencement of this Constitution every person who has his domicile in the territory of India and
(a) who was born in the territory of India; or
(b) either of whose parents was born in the territory of India; or
(c) who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than five years preceding such commencement, shall be a citizen of India

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।

Also See-

Anuched 5 Kya Hai

अनुच्छेद 5 का विवरण इस प्रकार है-

(ए) प्रत्येक व्यक्ति जो या जिनके माता-पिता या जिनके दादा-दादी में से कोई भी इस संविधान में परिभाषित भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था और जिसने अप्रैल, १९४७ के पहले दिन के बाद किसी भी विदेशी राज्य में अपना स्थायी निवास नहीं बनाया है; तथा

(बी) प्रत्येक व्यक्ति जो या जिनके माता-पिता या जिनके दादा-दादी में से कोई भी भारत सरकार अधिनियम, 1935 (मूल रूप से अधिनियमित), या बर्मा, सीलोन या मलाया में परिभाषित भारत में पैदा हुआ था, और जिसका निवास स्थान है इस संविधान में परिभाषित भारत का क्षेत्र, भारत का नागरिक होगा, बशर्ते कि उसने इस संविधान के लागू होने की तारीख से पहले किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल नहीं की हो।

स्पष्टीकरण – इस अनुच्छेद के खंड (बी) के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में अपना अधिवास माना जाएगा।

मसौदा अनुच्छेद 5 (अनुच्छेद 5) नागरिकता के बुनियादी सिद्धांतों को निर्धारित करता है। सभा ने इस मसौदा अनुच्छेद पर 10 अगस्त 1949, 11 अगस्त 1949 और 12 अगस्त 1949 को चर्चा की।

कुछ सदस्यों ने धर्म के आधार पर नागरिकता के लिए एक अवशिष्ट प्रावधान शामिल करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्येक हिंदू या सिख जो किसी अन्य राज्य का नागरिक नहीं है, चाहे उनका निवास कुछ भी हो, भारतीय नागरिकता का हकदार होना चाहिए। खंडन में, एक सदस्य ने धर्म और नागरिकता को जोड़ने के खिलाफ जोरदार आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया कि नियमों को न्याय और समानता द्वारा सूचित किया जाना चाहिए, न कि बाहरी शर्तों पर।

एक अन्य सदस्य दोहरी नागरिकता को समायोजित करने वाले मसौदा लेख के लिए उत्सुक था। उन्होंने कहा कि यह विशेषाधिकार पारस्परिकता के सिद्धांत पर देशों को दिया जाना चाहिए।

एक सदस्य का मानना ​​था कि इस ड्राफ्ट आर्टिकल ने भारतीय नागरिकता को सस्ता कर दिया है। जवाब में, यह बताया गया कि यह मसौदा अनुच्छेद नागरिकता पर अमेरिकी कानून से अधिक सख्त था।

कुछ सदस्यों ने स्वेच्छा से अपने संशोधन वापस ले लिए, जबकि अन्य संशोधन जो मतदान के लिए रखे गए थे, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। संविधान सभा ने १२ अगस्त १९४९ को मसौदा समिति द्वारा पेश किए गए प्रारूप अनुच्छेद ५ को अपनाया।

तो आपको Article 5 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 5 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 5 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।

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