Article 56 In Hindi | Article 56 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 56 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 56 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 56 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 56 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 56 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 56 In Hindi

Anuched 56 – राष्ट्रपति के पद की अवधि
Anuched 56(1) राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा: बशर्ते कि
(क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर के तहत लिखित रूप से अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।
(ख) राष्ट्रपति, संविधान के उल्लंघन के लिए, अनुच्छेद 61 में प्रदान किए गए तरीके से महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
(ग) राष्ट्रपति, अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद, अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रहेंगे।
Anuched 56(2) खंड (१) के परंतुक के खंड (ए) के तहत उपराष्ट्रपति को संबोधित कोई भी इस्तीफा उसके द्वारा लोक सभा के अध्यक्ष को तुरंत सूचित किया जाएगा।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 56 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 56 – Term of office of President
Article 56(1)
The President shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office: Provided that
(a) the President may, by writing under his hand addressed to the Vice President, resign his office.
(b) the President may, for violation of the constitution, be removed from office by impeachment in the manner provided in Article 61.
(c) the President shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office.
Article 56(2) Any resignation addressed to the Vice President under clause (a) of the proviso to clause ( 1 ) shall forthwith be communicated by him to the Speaker of the House of the People.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 56 Me Kya Hai

वाद-विवाद सारांश – इस मसौदा लेख के इर्द-गिर्द बहस अपेक्षाकृत कम थी। एक सदस्य ने प्रस्तावित किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद में संशोधन किया जाए कि ‘राष्ट्रपति जो एक आकस्मिक रिक्ति में चुना गया है, वह भी केवल पांच साल की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा’।

एक अन्य सदस्य इस अनुच्छेद में संशोधन करना चाहता था ताकि इस्तीफे के मामले में राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने के लिए बाध्य किया जा सके। उन्होंने तर्क दिया कि जब राष्ट्रपति अध्यक्ष या अध्यक्ष को त्याग पत्र सौंप सकते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी संसद को संबोधित करने की होती है जिसने उन्हें चुना।

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Final Words

तो आपको Article 56 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 56 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 56 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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