Article 59 In Hindi | Article 59 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 59 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 59 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 59 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 59 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 59 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 59 In Hindi

Anuched 59 – राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें
अनुच्छेद 59(1)
राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो वह यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उस तारीख को खाली कर दिया है जिस तारीख को वह राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है।
अनुच्छेद 59(2) राष्ट्रपति लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा।
अनुच्छेद 59(3) राष्ट्रपति अपने आधिकारिक आवासों के उपयोग के लिए किराए के भुगतान के बिना हकदार होगा और ऐसे परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी हकदार होगा जैसा कि संसद द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और जब तक कि इस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है, ऐसी परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।
अनुच्छेद 59(4) राष्ट्रपति की परिलब्धियों और भत्तों को उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जाएगा।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 59 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 59 – Conditions of Presidents office
Article 59(1)
The President shall not be a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State, and if a member of either House of Parliament or of a House of the Legislature of any State be elected President, he shall be deemed to have vacated his seat in that House on the date on which he enters upon his office as President.
Article 59(2) The President shall not hold any other office of profit.
Article 59(3) The President shall be entitled without payment of rent to the use of his official residences and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament by law and, until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the Second Schedule.
Article 59(4) The emoluments and allowances of the President shall ot be diminished during his term of office.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 59 Me Kya Hai

वाद-विवाद सारांश – यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया गया था कि यदि निर्वाचित राष्ट्रपति किसी रियासत का शासक है, तो उसे अपने प्रिवी पर्स आधारित पेंशन/भत्तों का भुगतान करना होगा। यह संविधान के लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप होगा।

मसौदा समिति के अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि इस मुद्दे को बाद में बेहतर तरीके से निपटाया गया जब रियासतों का भारतीय संघ में विलय हो गया। एक सदस्य खंड 3 से ‘राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास होगा’ को हटाना चाहता था। वह संविधान में इस तरह के ‘महत्वपूर्ण, ऐसे मामूली विवरण’ को शामिल करने के खिलाफ थे; उन्होंने कहा कि अमेरिकी संविधान में व्हाइट हाउस का जिक्र नहीं है। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने बचाव में कहा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 और कई अन्य ब्रिटिश आदेशों ने गवर्नर-जनरल और गवर्नरों के आधिकारिक आवासों को निर्धारित किया।

मसौदा समिति केवल पहले से मौजूद मिसाल को संहिताबद्ध कर रही थी। एक अन्य सदस्य ने मसौदा लेख में सेवानिवृत्ति लाभों को जोड़ने के लिए एक संशोधन पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रावधान नया था और यहां तक ​​कि अमेरिकी संविधान ने भी इस तरह के प्रावधान को शामिल करने से इनकार कर दिया था। प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों सहित कई अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का आनंद लेते हैं।

इस लाभ को राष्ट्र के पूर्व संप्रभु प्रमुख को देना महत्वपूर्ण था। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने इसे अव्यवहारिक पाया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पुन: निर्वाचित होता है, तो प्रस्ताव के अनुसार, वह अपने वर्तमान कार्यकाल के वेतन और वेतन के अतिरिक्त राष्ट्रपति के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के लिए पेंशन का हकदार होगा। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि राष्ट्रपति को पेंशन प्रदान करना एक ‘प्रशंसनीय विचार’ था, एक ऐसी पहल जिसे भविष्य की संसदें आगे बढ़ाएँगी।

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Final Words

तो आपको Article 59 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 59 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 59 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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