Article 6 In Hindi | Article 6 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 6 क्या है?

इस पोस्ट मे आपको Article 6 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 6 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 6 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 6 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 6 Of Indian Constitution In Hindi

Article 6- Rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan

Anuched 6- कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, अनुच्छेद 5 में कुछ भी होने के बावजूद, एक व्यक्ति जो अब पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र से भारत के क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया है, को इस के प्रारंभ में भारत का नागरिक माना जाएगा। संविधान अगर

(ए) वह या उसके माता-पिता या उसके किसी दादा-दादी का जन्म भारत में हुआ था जैसा कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 (मूल रूप से अधिनियमित) में परिभाषित है; तथा
(बी) (i) उस मामले में जहां ऐसा व्यक्ति जुलाई, १९४८ के उन्नीसवें दिन से पहले इस तरह से प्रवास कर चुका है, वह अपने प्रवास की तारीख से भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहा है, या
(ii) उस मामले में जहां ऐसा व्यक्ति जुलाई, १९४८ के उन्नीसवें दिन या उसके बाद प्रवासित हो गया है, उसे एक आवेदन पर भारत के डोमिनियन सरकार द्वारा उस संबंध में नियुक्त एक अधिकारी द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया है उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले उस सरकार द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से ऐसे अधिकारी को बनाया गया: बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि वह भारत के क्षेत्र में निवासी न हो या तारीख से कम से कम छह महीने पहले न हो। उसके आवेदन के

INDIAN  CONSTITUTION PART 2 ARTICLE

Article 6 In Hindi & English

Rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan

Article 6– Rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan Notwithstanding anything in Article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this Constitution if

(a) he or either of his parents or any of his grand parents was born in India as defined in the Government of India Act, 1935 (as originally enacted); and
(b) (i) in the case where such person has so migrated before the nineteenth day of July 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration, or
(ii) in the case where such person has so migrated on or after the nineteenth day of July 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the Government of the Dominion of India on an application made by him therefor to such officer before the commencement of this Constitution in the form and manner prescribed by that Government: Provided that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India or at least six months immediately preceding the date of his application

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।

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Anuched 6 Kya Hai

इस लेख में उन व्यक्तियों के संबंध में नागरिकता के सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं जो विभाजन के दौरान पाकिस्तान से भारत आए थे।

कुछ सदस्यों ने पहले खंड में ‘नागरिक अशांति या ऐसी गड़बड़ी के डर के कारण’ जोड़ने का प्रस्ताव रखा। यह तर्क दिया गया था कि इस वाक्यांश को शामिल करने से इस प्रावधान के पीछे की वास्तविक मंशा स्पष्ट और स्पष्ट हो जाएगी, जो कि नागरिक अशांति या इसके डर के मद्देनजर पाकिस्तान से पलायन को सुविधाजनक बनाना था।

एक अन्य सदस्य चाहता था कि भारत में स्थायी रूप से निवास करने के लिए वंश और इरादे से सही साबित करने के लिए साक्ष्य प्रदान करना अनिवार्य हो। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीय नागरिकता को एक बड़े विशेषाधिकार का मामला माना जाना चाहिए, न कि सस्ता या आसान मामला।

मसौदा समिति के सदस्यों ने विधानसभा को याद दिलाया कि यह अनुच्छेद नागरिकता के बुनियादी सिद्धांतों को तय करने की मांग करता है और इसका उद्देश्य ‘राष्ट्रीयता कानून का कोड’ स्थापित करना नहीं है। एक सदस्य ने आगे कहा कि भारतीय संविधान की तुलना में किसी अन्य संविधान ने राष्ट्रीयता कानून के विभिन्न पहलुओं से व्यापक रूप से निपटने का प्रयास तक नहीं किया।

बहस के अंत में, कुछ सदस्यों ने स्वेच्छा से अपने संशोधन वापस ले लिए, जबकि अन्य संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया। विधानसभा ने १२ अगस्त १९४९ को मसौदा अनुच्छेद ५ए को अपनाया।

Final Words

तो आपको Article 6 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 6 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 6 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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