Article 62 In Hindi | Article 62 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 62 क्या है

इस पोस्ट मे आपको Article 62 Of Indian Constitution In Hindi मे बताया गया है। अगर आपको Article 62 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 62 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 62 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।

Contents

Article 62 In Hindi

Anuched 62 – अध्यक्ष पद की रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय तथा आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद का कार्यकाल
अनुच्छेद 62(1) राष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए एक चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा।

अनुच्छेद 62(2) राष्ट्रपति के कार्यालय में उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या हटाने, या अन्यथा होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव, घटना की तारीख से छह महीने के बाद, और किसी भी मामले में, जितनी जल्दी हो सके, आयोजित किया जाएगा। रिक्ति की, और रिक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति, अनुच्छेद 56 के प्रावधानों के अधीन, अपने पद पर प्रवेश करने की तारीख से पांच साल की पूरी अवधि के लिए पद धारण करने का हकदार होगा।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 62 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 62 – Time of holding election to fill vacancy in the office of President and the term of office of person elected to fill casual vacancy
Article 62(1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of President shall be completed before the expiration of the term.

अंग्रेजी ग्रामर यहाँ से – Parts of Speech in Hindi

Article 62(2) An election to fill a vacancy in the office of President occurring by reason of his death, resignation or removal, or otherwise shall be held as soon as possible after, and in no case later than six months from, the date of occurrence of the vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of Article 56, be entitled to hold office for the full term of five years from the date on which he enters upon his office.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 62 Me Kya Hai

वाद-विवाद सारांश – लेख पर केवल दो आपत्तियां थीं। पहला खंड 2 के दूसरे भाग से संबंधित था जो नव निर्वाचित राष्ट्रपति के कार्यकाल को निर्धारित करता है: एक नव निर्वाचित राष्ट्रपति 5 साल की अवधि की सेवा करेगा, भले ही पुराने राष्ट्रपति ने पद पर कितने समय तक सेवा की हो।

इससे संसद और राष्ट्रपति की शर्तें समानांतर में नहीं चलने लगेंगी। इसने एक सदस्य को परेशान किया जिसने महसूस किया कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के चुनावों को प्रभावित करने से बचने के लिए दोनों कार्यकाल समानांतर में चलने चाहिए। एक अन्य सदस्य ने कहा कि मसौदा अनुच्छेद में अंतरिम अवधि के लिए अपर्याप्त व्यवस्था की गई है जो एक राष्ट्रपति के निष्कासन/मृत्यु/इस्तीफा और एक नए राष्ट्रपति की स्थापना के बीच होती है।

मसौदा समिति के अध्यक्ष ने इन चिंताओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पहले तर्क दिया कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि एक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को पांच साल से कम का कार्यकाल देना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि पुराने और नए राष्ट्रपति के बीच की अंतरिम अवधि को मसौदा अनुच्छेद 54 द्वारा ध्यान में रखा गया था।

अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद

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Anuched 55 Hindi Me
Article 56 In Hindi

Final Words

तो आपको Article 62 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 62 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है यानी कि Anuched 62 Kya Hai? अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को शेयर जरूर करें।

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